भिवानी/मुकेश वत्स जिला नगर योजनाकार विभाग ने नागरिकों से शहर में अवैध कॉलोनियों में प्लाटों की खरीद फरोख्त नहीं करने की अपील की है। अवैध कॉलोनियों में प्लाटों की खरीद फरोस्त करने वाले अनेक अवैध कॉलोनाइजरों/भूमि मालिकों के विरूद्ध केस किए जा चुके हैं। जिला नगर योजनाकार धर्मबीर खत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 14 सितंबर को अधिसूचना जारी के अनुसार शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के अन्र्तगत संशोधन किया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7 (आई) के अन्र्तगत पडऩे वाली एक एकड़ तक भूमि की खरीद/फरोख्त के लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय भिवानी से अनापति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य है। जिला भिवानी शहरी में क्षेत्र शहरी क्षेत्र एक्ट लागू हैं, जिसके अंतर्गत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कॉलोनी विकसित करना, प्लॉटों की खरीद-फरोख्त करना और भवन निर्माण करना कानूनी अपराध है। इन नियमों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्ध पुलिस विभाग में एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि अनेक अवैध कॉलोनाइजरों/भूमि मालिकों के विरूद्ध केस किए जा चुके हैं। भिवानी जोनपाल में अवैध कॉलोनी काटी जा रही हैं, जिसमें राजस्व सम्पदा भिवानी जोनपाल के अनेक खेवट नंबर शामिल है। जिला नगर योजनाकार ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि इन खेवट व खसरा नंबर में प्लाट न खरीदें, अन्यथा क्रय-विक्रय करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Post navigation एबीवीपी ने सीबीएलयू में लगाया हैल्प डैस्ट उपायुक्त ने निरीक्षण कर सौंपी अधिकारियों को जिम्मेदारी