मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने विवाह पंजीकरण, जन्म-मृत्यु पंजीकरण व परिवार पहचान पत्र के लिए दिए जरूरी निर्देश

भिवानी/मुकेश वत्स

 विवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है और दोनों योजनाओं को एक-दूसरे जोड़ा गया है ताकि परिवार पहचान पत्र अपडेट हों। विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल भी शुरु किया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से दी। उन्होंने वीसी के माध्यम से विवाह पंजीकरण, परिवार पहचान पत्र और जन्म -मत्यु पंजीकरण को लेकर जरूरी निर्देश दिए।

उमांशकर ने बताया कि सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला गया है, जहां पर पंजीकरण के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि विवाह पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र की आईडी देना जरूरी है ताकि परिवार पहचान अपडेट हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिवार पहचान पत्र कार्य में तेजी लाने का काम करें।

इस दौरान उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने एनआईसी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जिला के सभी कॉमन सर्विस सेंटर पर परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य करें। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान बनाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में करीब 700 सीएससी सेंटरों पर ऑन लाईन सेवाएं देने का कार्य किया जा रहा है।

उपायुक्त ने सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ-साथ नगर पार्षदों व पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि परिवार पहचान पत्र बनवाने का कार्य शीघ्र पूरा करवाएं। उन्होंने बताया कि जिला में अभी भी एक लाख 25 हजार परिवार पहचान पत्र बनने शेष रहते हैं, यह कार्य 20 दिसंबर तक पूरा करना है।

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