Haryana Chief Minister Mr. Manohar Lal addressing Digital Press Conference regarding preparedness to tackle Covid-19 in the State at Chandigarh on March 23, 2020.

चंडीगढ़, 19 नवंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कोविड-19 महामारी के चलते कैदियों की विशेष पैरोल या अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। उन्होंने 4585 कैदियों (1459 अंडर ट्रायल कैदी और 3126 दोषी) को दी गई विशेष पैरोल या अंतरिम जमानत की अवधि 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।        

  एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने 12 नवंबर, 2020 को हुई पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ की न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती दया चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति और हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला के कार्यकारी अध्यक्ष की बैठक के दौरान की गई सिफारिशों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।         

 इन कैदियों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जेलों में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्वत: संज्ञान (सुओ मोटो) रिट याचिका (सिविल) नंबर 1/2020 पर 23 मार्च, 2020 को जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना में विशेष पैरोल या अंतरिम जमानत दी गई है। हालांकि, यदि किसी दोषी या अंडर ट्रायल कैदी के खिलाफ विशेष पैरोल या अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित प्राधिकारी विशेष पैरोल या अंतरिम जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

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