विवाह समारोह में 200 से अधिक व्यक्तियों के मिलने पर होगी कार्रवाई

समारोह में कैटरर व हलवाई वर्करों का 72 घंटे से पहले का कोविड टैस्ट होना जरूरी

भिवानी/शशी कौशिक

 उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने जिला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के मद्देनजर रिजोर्ट/मैरिज पैलेस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि विवाह समारोह में 200 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। विवाह समारोह में 200 से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर संबंधित रिजोर्ट या मैरिज पैलेस संचालक के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मैरिज हॉल के अंदर क्षमता से आधे व्यक्ति ही एकत्रित हो सकते हैं और 200 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। विवाह समारोह में शामिल होने वाले कैटरर व हलवाई वर्कर का भी 72 घंटे पहले का कोविड टैस्ट होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के चलते ऐतिहात बरतना बेहद जरूरी है। आर्य शहर के रिजोर्ट व मैरिज पैलेस संचालकों को जरूरी निर्देश दे रहे थे।

उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि असावधानी के कारण कोरोना संक्रमण दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिला में डैथ रेट भी बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन तीन से चार व्यक्तियों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है।

उन्होंने मैरिज व रिजोर्ट संचालकों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठानों में 200 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की  इजाजत न दें अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि समारोह में सफाई करने वाले लोगों के पास मास्क होना अनिवार्य है।

You May Have Missed

error: Content is protected !!