गुरुग्राम में कोविड 19 के 546 नए पॉजिटिव केस.
अभी भी कोविड 19 के 5749 एक्टिव केस मौजूद.
कोविड-19 पीड़ित 5321 होम आइसोलेशन पर

फतह सिंह उजाला

गुडग़ांव,पटौदी । कोविड-19 के मामलों में बीते 3 दिनों में पॉजिटिव केस की आंशिक कमी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक जिला गुरुग्राम में बीते 24 घंटे के दौरान एक बार फिर से कोरोना कोविड-19 के कारण 3 लोगों की मौत हो गई ।

वही सिटी से बाहर देहात कहलाने वाले इलाके में सोमवार को नए 44 कोरोना कोविड-19 के पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं । इन 44 पॉजिटिव केस में, देहात कहलाने वाले पटौदी ब्लॉक में सबसे अधिक 34 नए पॉजिटिव के शामिल हैं । साथ लगते फरुखनगर ब्लॉक में यह संख्या 3 और सोहना ब्लॉक में सोमवार को 7 नए करोना कोविड-19 के पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं । स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन में दी गई जानकारी के मुताबिक अभी तक जिला गुरुग्राम में 39933 कोविड-19 के पॉजिटिव केस दर्ज किए जा चुके हैं । वही रिकवर करने वालों की संख्या 33940 बताई गई है ।

समाप्त हुए सप्ताह के बाद आरंभ हुए नए सप्ताह में भी पहले दिन सोमवार  को 784 कोरोना कोविड-19 पीड़ित अर्थात संक्रमित स्वस्थ होने वालों में शामिल हैं । जबकि 546 कोरोना कोविड-19 के नए केस सोमवार को दर्ज किए गए हैं । बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना कोविड-19 के कारण तीन लोगों की मौत के साथ कुल मृतकों की संख्या 244 तक पहुंच गई है । बहरहाल सबसे बड़ी राहत की बात अब यही सामने आ रही है कि जिस तेजी से कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव केस की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी , उस अनुपात में अब पॉजिटिव केस कम सामने आ रहे हैं । फिर भी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार आम जनमानस को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मास्क पहनने सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए विभिन्न स्तर पर नियमित रूप से प्रेरित करते हुए जागरूकता अभियान को जारी रखे हुए हैं ।

इसके अलावा जिला गुरुग्राम में कोरोना कोविड-19 के संक्रमित मामलों को देखते हुए जिलाधीश अमित खत्री के द्वारा जिला के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सामान्य श्रेणी के कुल क्षमता के कम से कम 50 प्रतिशत बेड तथा आईसीयू व वेंटीलेटर सुविधा युक्त 75 प्रतिशत बेड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं । जिलाधीश के द्वारा यह आदेश महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की उप धारा 2 के तहत दिए गए हैं । जिलाधीश ने सभी अस्पतालों को मानव संसाधन तथा लॉजिस्टिक अर्थात चिकित्सा ,पैरामेडिकल स्टाफ, दवा, सेवाएं देने के लिए , इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि मरीजों की तथा उपलब्ध बड़ों की संख्या के बारे में सूचना प्रतिदिन अपडेट की जाए।

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