चंडीगढ़ – प्रदेश सरकार की तरफ से जेबीटी अध्यापकों को राहत मिली है। बता दें कि लगभग एक साल के लंबे इंतजार के बाद 2544 जेबीटी अध्यापकों को अपने मनपसंद स्कूल में तबादला मिल गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गत वर्ष को जारी हुए तबादला आदेशों पर रोक लगा दी थी। स्थानांतरित किए गए सभी शिक्षकों को मंगलवार तक नए जिलों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

मौलिक शिक्षा निदेशक द्वारा रविवार को गत वर्ष को तबादला आदेश को लागू करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जेबीटी के कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट को मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए है।सपना देवी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने विगत 14 अगस्त, धर्मेंद्र शर्मा मामले में 2 नवंबर और सुरेंद्र कुमार मामले में 12 नवंबर को अपना फैसला सुना दिया था। मौलिक शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रत्येक जेबीटी से निम्नलिखित बिंदुओं पर एक शपथ पत्र लिया जाएगा।

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