– हर परिवार का अपना परिवार पहचान पत्र होना है जरूरी, सरकारी योजनाओं और सेवाओं को किया जाएगा इससे लिंक

गुरुग्राम, 8 नवंबर।जैसा कि कहा जा रहा है कि हरियाणा में सभी सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किया जाएगा, ऐसे में हर परिवार का अपना परिवार पहचान पत्र होना जरूरी हो गया है । इसके महत्व को समझते हुए लोग अपने परिवार का पहचान पत्र बनवाने के कार्य मे लग गए हैं। हालांकि यह कार्य सरल केंद्रों तथा नगर निगम के विभिन्न वार्डों में कैंप लगाकर किया जा रहा है परंतु यदि आप के पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है तो आप इसे स्वयं भी अपडेट कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के परिवार का परिवार पहचान पत्र योजना के लिये एनरोलमेंट हो चुका है, वह स्वयं अपने परिवार के सदस्यों के डाटा को अपडेट कर सकता है और जिस परिवार का इनरोलमेंट नहीं हुआ है, उसके मुखिया को एक बार सरल केंद्र या कैंप में एनरोलमेंट के लिए अवश्य आना पड़ेगा

परिवार पहचान पत्र योजना के लिए गुरुग्राम जिला में अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पवार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री पवार के अनुसार जो नागरिक अपने परिवार की जानकारियां स्वयं अपडेट करना चाहते हैं, वे ‘http://meraparivar.haryana.gov.in/” यूआरएल पर विजिट करें और अपने परिवार के डाटा को अपडेट या संशोधित करने के लिए ‘अपडेट फैमिली डिटेल्स’ टैब पर क्लिक करें। क्लिक करने पर कंप्यूटर पूछेगा कि क्या आपके पास परिवार पहचान पत्र आईडी अर्थात फैमिली आईडी है या नहीं। यदि आईडी है तो नागरिक ‘यस’ को सेलेक्ट करेगा।

उन्होंने बताया कि यदि नागरिक के पास अपने परिवार की फैमिली आईडी है तो उसे वह 8 डिजिट का आईडी नंबर भरना होगा। पहले यह फैमिली आईडी नंबर 12 डिजिट का था, तो उस अवस्था में 12 डिजिट का आईडी नंबर भरना होगा। इसके बाद आप सर्च के बटन को दबाएं। यदि फैमिली आईडी भूल गए हों तो ‘फॉरगेट युअर फैमिली आईडी’ की ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको ‘सर्च विद आधार नंबर’ लिखा हुआ दिखाई देगा। अतः उस कॉलम में अपना आधार नंबर भरकर ‘चैक’ बटन पर क्लिक कर दें। फैमिली आईडी या  आधार नंबर भरने के बाद परिवार के मुखिया के मोबाइल पर ‘वन टाइम पासवर्ड’ (ओटीपी) प्राप्त होगा। यह मोबाइल नंबर परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस में पहले से ही दर्ज होगा। ओटीपी सही भरे जाने के बाद आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर परिवार पहचान पत्र का पेज नजर आएगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का डाटा दर्ज है, जो कि फैमिली आईडी के एनरोलमेंट के समय रजिस्टर करवाया गया था।

उन्होंने बताया कि यदि नागरिक के पास अपने परिवार की फैमिली आईडी है तो उसे वह 8 डिजिट का आईडी नंबर भरना होगा। पहले यह फैमिली आईडी नंबर 12 डिजिट का था, तो उस अवस्था में 12 डिजिट का आईडी नंबर भरना होगा। इसके बाद आप सर्च के बटन को दबाएं। यदि फैमिली आईडी भूल गए हों तो ‘फॉरगेट युअर फैमिली आईडी’ की ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको ‘सर्च विद आधार नंबर’ लिखा हुआ दिखाई देगा। अतः उस कॉलम में अपना आधार नंबर भरकर ‘चैक’ बटन पर क्लिक कर दें। फैमिली आईडी या  आधार नंबर भरने के बाद परिवार के मुखिया के मोबाइल पर ‘वन टाइम पासवर्ड’ (ओटीपी) प्राप्त होगा। यह मोबाइल नंबर परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस में पहले से ही दर्ज होगा। ओटीपी सही भरे जाने के बाद आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर परिवार पहचान पत्र का पेज नजर आएगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का डाटा दर्ज है, जो कि फैमिली आईडी के एनरोलमेंट के समय रजिस्टर करवाया गया था।

इसके बाद आप अपने परिवार के डाटा को अपडेट या एडिट अर्थात संशोधित कर सकते हैं। यह डाटा अपडेशन का कार्य कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार हो सकता है। पोर्टल पर परिवार के स्ट्रक्चर (सदस्यों की संख्या) के बारे में नियम बने हुए हैं। यदि डेटाबेस में परिवार के सदस्यों का डाटा वेरीफाइड है और उस पर परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर हैं तो आप उसमें परिवार के सदस्य को जोड़ तो सकते हैं परंतु किसी भी सदस्य के नाम को काट या हटा नहीं सकते। यदि वह डाटा परिवार के मुखिया से वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप उस डाटा में सदस्य को जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में डाटा से किसी सदस्य का नाम हटाने के लिए अलग से फार्म भरा जाएगा। यह अलग फार्म कंप्यूटर की स्क्रीन पर खुल जाएगा जिसमें उस सदस्य का नाम और आधार नंबर भरना होगा जिसे डाटा से हटाया जाना है। नाम काटने या हटाने की अनुमति परिवार के मुखिया की पुष्टि के बाद ही होगी और इस बारे में निर्णय फील्ड वेरिफिकेशन के बाद लिया जाएगा।

 श्री पंवार ने बताया कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के डाटा को भी नियम अनुसार एडिट अथवा संशोधित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नंबर, उसकी जन्मतिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम आदि को ठीक किया जा सकता है। साथ ही श्री पवार ने कहा कि डाटा में सदस्य के लिंग, जाति, वोटर आईडी से संबंधित सूचना को एक बार ही ठीक करने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, कुछ बिंदुओं को दो बार एडिट करने तथा कुछ अन्य को कई बार एडिट करने की अनुमति नियमों में दी गई है।

error: Content is protected !!