शराब माफिया में शामिल अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदारो के खिलाफ सख्त होगी कार्रवाई: अनिल विज

चंडीगढ़, 6 नवंबर- हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि शराब की अवैध बिक्री में शामिल पाए जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार या शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

विज शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रकाश में आए शराब तस्करी के मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा आईपीसी एवं आबकारी अधिनियम के तहत समालखा में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तहत एक प्रमुख आरोपी अशोक जैन को गिरफ्तार किया गया।

गृहमंत्री ने कहा कि शराब माफिया के खिलाफ गठित की गई विशेष जांच टीम (एसईटी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई करने के लिए इसकी जांच राज्य विजिलैंस ब्यूरो को सौंपी गई है।
विज ने कहा कि शराब माफिया की जांच के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टी.सी. गुप्ता की अध्यक्षता में 11 मई, 2020 को एक एसईटी का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसमें  पुलिस महानिदेशक सुभाष यादव एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त विजय सिंह को शामिल किया गया। सुभाष यादव की सेवानिवृति के पश्चात आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील को एसईटी का सदस्य बनाया गया। एसईटी ने 31 जुलाई, 2020 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। गृहमंत्री ने कहा कि एसईटी ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा अन्य के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है।

लव जिहाद पर कानून लाने पर विचार

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में निकिता जैसे मामलों पर नकेल कसने के लिए सरकार लव जिहाद पर कानून लाने पर विचार कर रही है, जिससे बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन न करवाया जा सके। विज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन में बोल रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि निकिता हत्या एक गंभीर मामला है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तौफीक और रेहान नामक दोषियों को घटना के 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था जो अभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस तरह के मामलों के लिए 2019 में चिन्हित अपराध योजना लागू की थी। इस केस को भी चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी ताकि दोषियों को शीघ्र  सजा दिलवाई जा सके। इस सम्बंध में जल्द चालान पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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