चंडीगढ़ 5 नवम्बर- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने  घोषणा की कि पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

  मनोहर लाल ने यह घोषणा  यहां हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन की।  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया है। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाती थी। इस संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए थे और उन पर विचार करने के उपरांत अब पुलिस विभाग में भर्ती में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आयु में पांच वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

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