पंचकूला 20 अक्तूबर। उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पराली की गाठें बनाने पर किसानों को 1000 रू0 प्रति एकड प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है जिसके लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

पंजीकरण के लिए किसान का आधार कार्ड न0 व मोबाईल न0 का डालना अनिवार्य है। उसके उपरान्त किसान द्वारा डाले गए मोबाईल न0 पर ओटीपी आता है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट करने पर किसान का पोर्टल पर पंजीकरण हो जाता है।

उपायुक्त ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय व राष्टÑीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी किसान द्वारा फसल अवशेष जलाए जाते हैं तो उससे 2500 से 15000 तक का जुर्माना वसूल किया जाता है। जिला पंचकूला में अभी तक केवल 19 फायर लोकेशन हरसेक के माध्यम से मिली है जिसके अनुसार 15 किसानों से जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

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