पंचकूला, 09 अक्तूबर। पंचकूला के ओजस अस्पताल को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नेनियमों की उल्लंघना पर एक नोटिस जारी किया है। हुडा ने यह नोटिस अस्पतालको 7 अक्तूबर 2020 को इश्यू किया। हरियाणा शहरी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट किया गया हैकि ओजस मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अलाटमेंट लेटर में जो नियमबताए गए थे उनका उल्लंघन किया गया है। हुडा द्वारा जारी किए गए नोटिस मेंस्पष्ट किया गया है कि ओजस मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की अलाटमेंटके नियम और शर्तों में स्पष्ट था कि अलाटी के पास कम से कम 51 फीसदी शेयरहोंगे। जबकि ओजस ने 49 फीसदी से ज्यादा शेयर वास्तविक अलाटी के अतिरिक्त किसी अन्य को बेच दिए। जो कि पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है। हुडा ने अपने नोटिस में ओजस मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को तीस दिन के भीतर इस नोटिस का जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि यदि एेसा नहीं किया गया तो ओजस मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रिज्यूम करलिया जाएगा। Post navigation अग्र भागवत कथा 17 अक्टूबर को, तैयारियों पर चर्चा बॉबी सिंह ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा