चंडीगढ़, 8 अक्तूबर- कोरोना महामारी के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और हरियाणा के बरोदा व अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए स्टार प्रचारक से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, हरियाणा के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार कोरोना महामारी के चलते मान्यता प्राप्त राष्टÑीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 30 कर दी गई है, जो पहले 40 थी। इसके अलावा, गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 15 कर दी गई है, जो पहले 20 थी। प्रवक्ता ने बताया कि स्टार प्रचारकों की सूची जमा करवाने की अवधि अधिसूचना जारी होने से 7 दिनों से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है। यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने पहले से ही स्टार प्रचारकों की सूची को जमा करवा दिया है तो अब वे संशोधित सूची निर्धारित समयावधि के भीतर दोबारा जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्टार प्रचारक द्वारा प्रचार करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन प्रचार शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जिला निर्वाचन प्राधिकारी को जमा करवाएं, ताकि संबंधित हितधारकों द्वारा समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपायों को अमल में लाया जा सके। Post navigation गीता प्रबंधन और कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर पवित्र-धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ: प्रो.एमएम गोयल हरियाणा बोर्ड की 10वी, 12वी की कंपार्टमेंट परीक्षा 26 अक्टूबर से