सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंगल ने 
मंडन मिश्राभिवानी, 29 सिंतबर।
 जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा के मार्गदर्शन में प्राधिकरण द्वारा एक वेबीनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वेबीनार में सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेन्द्र सिंगल ने वेबीनार के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं व पैरालीगल वालंटीयर को सरकारी की योजनाएं एवं कोरोना महामारी से बचाव बारे विस्तार से जानकारी दी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा भी वेबीनार से जुड़ी। 
 
  वेबीनार के माध्यम से एआईपीआरओ सिंगल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनेंक पेंशन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पति और पत्नी दोनों की कुल वार्षिक आय दो लाख रुपए से अधिक न हो और दूसरी अन्य कोई पेंशन नहीं लेता है, उनको सरकार द्वारा फिलहाल 2250 रुपए प्रतिमाह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन दी जाती है। विधवा/ बेसहारा पेंशन के लिए विधवा या तलाकशुदा या जिसका सात साल से पति गायब हो, या जिसका पिता 100 प्रति डिस्एबल हो। उनकी वार्षिक आमदनी दो लाख रुपए से अधिक न हो, उनको सरकार द्वारा 2250 रुपए प्रतिमाह दी जा रही है। इसी प्रकार से दिव्यांग पेंशन के लिए उम्र 18 साल से अधिक हो और 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता हो और लेबर विभाग के अनुरूप मिनीमम वेजिज के तहत आता हो, उनको भी सरकार द्वारा 2250 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। लाडली पेंशन के लिए परिवार में केवल लडक़ी-लडक़ी ही हों और लडक़ा गोद लिया हुआ भी न हो, उम्र 45 से 60 साल की हो, उनको प्रतिमाह 2250 रुपए पेंशन दी जा रही है। यह पेंशन माता के खाते में भेजी जाती है। इसमें भी वार्षिक आमदनी दो लाख रुपए सालाना से अधिक न हो। 

उन्होंने बताया कि निराश्रित बच्चों की पेंशन योजना में वे बच्चे जिनका पिता गुजर गया हो, या माता-पिता दोनों न हों, परिवार की आय दो लाख रुपए से अधिक न हो, उनको 1350 रुपए प्रति बच्चा पेंशन दी जाती है। ये पेंशन दो बच्चों तक दी जाती है। उन्होंने बताया कि स्कूल न जा सकने वाले मंदबुद्धि और 50 प्रतिशत से अधिक दृष्टिहीन बच्चों को भी सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है। पेंशन योजनाओं के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन किया जाता है और जरूरी जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। वेबीनार से जुड़ी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा ने पैनल अधिवक्ता और पैरालीगल वालंटीयर को निर्देश देते हुए कहा कि प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने वाले कैंपों में सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दें ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। वेबीनार में भिवानी के अलावा दादरी के पैनल अधिवक्ता और पैरालीगल वालंटीयर जुड़ेे
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