–    नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सेप्टेज कार्य करने वाले टैंकर ऑपरेटरों को
     किया जा रहा है पंजीकृत
–    केवल पंजीकृत टैंकर ही निकटतम सीवरेट ट्रीटमैंट प्लांट में सीवरेज वेस्ट
     को नि:शुल्क खाली कर पाएंगे
–    बिना पंजीकरण वाले टैंकर को जब्त करके भारी जुर्माना लगाया जाएगा
     तथा टैंकर होगा जब्त
–    सडक़ों के किनारों, खाली जगहों आदि पर खडे अपंजीकृत टैंकरों पर भी
     होगी कार्रवाई

गुरूग्राम, 16 सितम्बर। सीवरेज वेस्ट का अवैध तरीके से इधर-उधर डालना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों और हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले वाहनों को जब्त करके उन पर भारी जुर्माना किया जाएगा।   

नगर निगम गुरूग्राम द्वारा निकटतम सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट पर सीवरेज वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए सेप्टेज का कार्य करने वाले टैंकर ऑपरेटरों को पंजीकृत करके सीवरेज के अवैध निटपान को विनियमित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए टैंकर ऑपरेटरों को नगर निगम गुरूग्राम के पास पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण करवाने के लिए आवेदनकर्ता के पास टैंकर व उसके साथ लगे टै्रक्टर का वैधानिक पंजीकरण, चालक के पास ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी किया गया वैधानिक लाईसैंस तथा वाहन का बीमा होना चाहिए। पंजीकरण के समय वाहन पर फुल प्रूफ जीपीएस सिस्टम नगर निगम गुरूग्राम के सैक्टर-42 स्थित कार्यालय में लगाया जाएगा, जिसके लिए आवदेनकर्ता को निर्धारित शुल्क का भुगतान जीपीएस लगाने वाली फर्म को करना होगा। पंजीकृत ऑपरेटर अपने टैंकर को बिना किसी शुल्क के नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अधिकृत सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट पर ही खाली कर सकेंगे। पंजीकृत टैंकर ऑपरेटर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा निर्धारित शुल्क ही उपभोक्ता से लेंगे। शुल्क संबंधी सूचना नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट www.mcg.gov.in पर उपलब्ध है। पंजीकृत टैंकर के मालिक को प्रतिमाह उसके द्वारा दी गई सेवाओं की जानकारी नगर निगम गुरूग्राम को उपलब्ध करवानी होगी।

    नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) हरीओम अत्री के अनुसार बिना पंजीकरण वाले टैंकर मालिकों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दोषी टैंकर मालिक पर पहली बार पकड़े जाने पर 25 हजार रूपए जुर्माना लगाया जाएगा तथा टैंकर को जब्त कर लिया जाएगा। यदि यह अवहेलना दूसरी बार पाई जाती है, तो जुर्माना राशि 50 हजार होगी या 6 माह का कारावास अथवा दोनों भी हो सकते हैं। किसी भी उद्देश्य से सडक़ किनारे, खाली जगहों आदि पर खड़े अपंजीकृत टैंकरों पर भी यही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए रमन मित्तल के मोबाइल नंबर 8575000010 पर संपर्क किया जा सकता है।

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