चंडीगढ़।। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की एक याचिका पर केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया और सात दिन के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।

खेमका ने यह याचिका केंद्र में सेवाएं देने के संबंध में दायर किया है। हाई कोर्ट ने 24 अगस्त को केंद्र सरकार को 10 दिन के भीतर जवाब दायर करने को कहा था, लेकिन बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान यह नहीं दिया गया। केंद्र की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की तो हाई कोर्ट ने उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि हर हाल में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के र्देश दिए हैं

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