आयोग केवल मात्र चयन सूची मैरिट अनुसार ही जारी करता है. विधायक एडवोकेट सत्यप्रकाश जरावता के सवाल पर लिखित जबाब फतह सिंह उजाला पटौदी। कोरोनाकाल के दौरान हरियाणा विधानसभा का एक दिन का मानसून सत्र अनुसूचित जाति के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ । 2002 में पारित 85वे संविधान संशोधन जिसको हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में 30 जनवरी 2015 को हरियाणा कैबिनेट में स्वीकार कर 15 मई 2015 को लागू किया गया था। जिस पर माननीय हरियाणा एवं पंजाब उच्च ने स्टे किया था और सटे के कारण 28 मई 2015 को रोक दिया गया था उस पर से माननीय न्यायालय द्वारा 7 दिसम्बर 2019 को सटे हटा दिया था परंतु विभागाध्यक्षो द्वारा इसको लटकाया जा रहा था । बुधवार को हरियाणा विधानसभा में पटौदी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक एडवोकेट सत्यप्रकाश जरावता के एक सवाल पर लिखित जबाब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विभाग सामान्य प्रशासन विभाग हरियाणा सरकार द्वारा स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार के निर्देश 85वे संविधान संशोधन श्रेणी सी एवं डी में लागू है। दूसरे सवाल के जबाब में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विभाग सामान्य प्रशासन द्वारा हरियाणा विधानसभा में स्पष्ट किया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग एवं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कोई वरिष्ठता सूची जारी नहीं करता आयोग केवल चयन सूची मैरिट अनुसार जारी करता है। वरिष्ठता सूची विभाग तैयार करता है । इसके लिए हरियाणा सरकार के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं पटौदी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक एडवोकेट सत्यप्रकाश जरावता का आभार व्यक्त किया गया हैं । Post navigation शिक्षा विभाग के सफाई कर्मियों की समस्या का हो समाधान मृत पशुओं के अवशेष डंपिंग यार्ड में फेंकते रंगे हाथ पकड़ा