विकास कार्य एवं पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेंगी.
किसी बहुमत वाले पंच को चार्ज सौंपने के भी आदेश दिए है।

फतह सिंह उजाला
पटौदी।
     क्षेत्र के गांव जोडी खुर्द में आंगवाडी केंद्र परिसर में मिट्टी का भरत, इंटर लॉकिंग निर्माण में बरती गई कोताई सरपंच सपना देवी को पड़ी भारी। जिला उपायुक्त गुरुग्राम ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51 के तहत प्राप्त  शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 अगस्त 2020 को तुरंत प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। साथ ही आदेश भी पारित किए है कि सरपंच सपना देवी विकास कार्य एवं पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेंगी। किसी बहुमत वाले पंच को चार्ज सौंपने के भी आदेश दिए है।

जिला उपायुक्त द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि खंड विकास अधिकारी फर्रुखनगर ने अपने पत्र दिनांक 16 जून 2020 द्वारा गांव जोडी खुर्द निवासी गोविंद राम पुत्र सत्यनारायण द्वारा दी गई शिकायत की जांच रिर्पोट भिजवाई गई। जांच रिर्पोट के अनुसार सूचित भी किया गया कि आंगनवाडी केंद्र का काय्र एक्सईएन पंचायती राज गुरुग्राम द्वारा कराया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा आंगनवाडी केंद्र में मिटटी का भरत व इंटर लॉकिंग टाइल लगवाने का कार्य कराया गया था। उक्त कार्य का एमबी में इंद्राज भी कर दिया गया था। रिकाड्र का अवलोकन करने पर पाया गया किपंचायत द्वारा कराए गए कार्यो के बिलों को एसडीओ पंचायती राज व जेई सत्यापन नहीं कराया गया। ना ही एमबी में इंद्राज किए गए सामान व मजदूरी को एसडीओ पंचायती राज द्वारा स्वीकृत कराया गया। इस प्रकार से कराय गए कार्य में अनिमियता बरती गई।

क्या है मामला
13 नवम्बर 2019 जोडी खुर्द निवासी गोविंद राम पुत्र सत्यनारायण ने सीएम विंडों में दी गई शिकायत में सरपंच सपना देवी पर आरोप लगाते हुए बताया था कि ग्राम पंचायत द्वारा जोडी खुर्द द्वारा सरकार की विभिन्न ग्रांटों के बिलों पर उच्च अधिककारियों के हस्ताक्षरों के बगैर भी बिलों का भुगतान किया गया है। जो पंचायती राज अधिनियम 1994 के खिलाफ है। जांच के दौरान उच्च अधिकारियों ने सरपंच द्वारा कराए गए विकास कार्यो में लाखों का गबन करने का मामला उजागर किया है।

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