रमेश गोयत

पंचकूला, 12 अगस्त। हरियाणा सरकार की 30 अप्रैल 2020 को कैबिनेट ने प्रदेश की 113 मार्किट कमेटियों, 168 सब यार्ड व 196 परचेज सेंटरो समेत पूरे प्रदेशभर में सभी प्रकार के फल व सब्जियों पर 1 प्रतिशत मार्किट फीस व 1 प्रतिशत एचआरडीएफ लेने का निर्णय लिया था। जिसके बाद 1 मई 2020 को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की, जिसके बाद बोर्ड के मुख्य प्रशासक ने महाप्रबंधक हरियाणा ग्रामीण विकास कोष बोर्ड को हरियाणा केबिनेट के फैसले से अवगत करवाया। जिसमें फल व सब्जियों पर सरकार के आदेशानुसार 1 प्रतिशत एचआरडीएफ फंड लेने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया।

लेकिन बोर्ड द्वारा अधिसूचना जारी न होने के कारण अब मंडियों में आने वाले फलों व सब्जियो से 1 प्रतिशत कोष फंड नही लिया जा रहा। हरियाणा किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्य सरकार में रहे चेयरमैन विजय बंसल एडवोकेट ने बताया कि अब हरियाणा ग्रामीण विकास कोष बोर्ड द्वारा इस अधिसूचना को जारी न करने से राज्य सरकार को करोड़ो का नुकसान हो रहा है। अब यह सीजन पिक पर है जब सरकार को मार्किट फीस व एचआरडीएफ फंड के माध्यम से काफी मात्रा में आय होती है परन्तु अधिकारियो की गलती व विभागों में आपसी समन्वय न होने के कारण जनता को नुकसान भुगतना पड़ रहा है और राज्य सरकार के कोष पर भी काफी असर पड़ रहा है।

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