देश में जारी कोरोना संकट के बीच 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं.

नई दिल्ली: 

देश में जारी कोरोना संकट के बीच 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक3 ) के लिए गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं. सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल बंद रखा जाएगा. साथ ही साथ सिनेमाघरों को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है. इसके साथ-साथ नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है. वहीं, जिम और योगा को 5 अगस्त से खोलने अनुमति दी गई है. इसके साथ-साथ मेट्रो सेवाओं पर लगी रोक जारी रहेगी. बता दें कि बीते मार्च महीने में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था और उसी समय सिनेमाघरों, जिमों, स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था. अब धीरे-धीरे अनलॉक के माध्यम से ढील दी जा रही है.

सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में बताया गया है कि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रखे जाएंगे. साथ ही वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है. वहीं, कन्टेन्मेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा. 

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