सरकार व विभाग से 14 अगस्त को जबाव किया तलब

पुन्हाना, कृष्ण आर्य

शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के नगर पालिका चेयरपर्सन रूबीना बेगम को पद मुक्त करने के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए चेयरपर्सन को राहत दी है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार व शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग से 14 अगस्त की तारीख लगाते हुए जबाव तलब किया है। हाई कोर्ट के निर्णय से जहां चेयरपर्सन पक्ष के लोगों ने राहत की सांस ली है वहीं दूसरी ओर उनके विरोधी खेमे में मायुशी देखने को मिल रही है।

बता दें नगर पालिका के उपाध्यक्ष बलराज सिंगला व अन्य पार्षदों द्वारा चेयरपर्सन द्वारा नगर पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एसडीएम व उपायुक्त से लेकर मंत्री अनिल विज से भी शिकायत की गई थी। जिसको लेकर अतिरिक्त उपायुक्त ने जांच कर उन्हें जांच में दोषी पाया गया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन रॉय द्वारा चेयरपर्सन को पद मुक्त करने के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद उपायुक्त बलराज सिंगला को प्रशासन द्वारा चेयरमैन को कार्यभार सौंप दिया गया।

वहीं मामले को लेकर प्रदेश के नगर पालिका व परिषद की यूनियन चेयरपर्सन रूबीना के पक्ष में कूद गई और उनके द्वारा रूबीना बेगम को पदमुक्त करने के निर्णय को गलत ठहराते हुए करनाल के सांसद को ज्ञापन रूबीना बेगम को बहाल करने की मांग करने के साथ ही बहाल ना करने की सूरत में विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई थी। जिसके बाद 26 जुलाई को रूबीना बेगम ने शहर में नगर पालिका पार्षदों के साथ ही गणमान्य लोगों को साथ लेकर एक बडी पंचायत की और इस दौरान की पत्रकारवार्ता में बताया कि जिन आरोपों के आधार पर उनका निलंबन किया गया है वो बिल्कुल गलत व निराधार है। उनका निलंबन पूरी तरह से दबाव व राजनीति के प्रेरित होकर किया गया है। जिस पर हाई कोर्ट ने विभाग द्वारा दिए दिए पदमुक्त के आदेश पर रोक लगाते हुए 14 अगस्त को सरकार व विभाग से चेयरपर्सन को पदमुक्त करने के आदेश को लेकर जबाव तलब किया है।                           

 वहीं इस संबध में चेयरपर्सन रूबीना बेगम ने कहा कि उनके द्वारा न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां पर उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ किए गए पदमुक्त के निर्णय पर रोक लगा दी गई है। जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। वहीं उन्हें देश की न्याय पालिका पर पूरा भरोसा है।

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