अवहेलना करने पर होगी कानूनी कार्रवाई, जारी किए आदेश

भिवानी/मुकेश वत्स।

 जिलाधीश अजय कुमार ने जिला भिवानी में न्यूज संचालन से संबंधित सोशल मीडिया पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार जिला में ऐसे कुछ नागरिकों द्वारा पत्रकारिता के रूप में सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, लिंक्डइन, व्वाट्सएप, ट्वीटर, टेलीग्राम, पब्लिक एप और अन्य का संचालन न्यूज चैनल के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, जबकि उनके पास किसी भी प्रकार से न्यूज चैनल के संचालन की अनुमति नहीं होती।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार कोविड-19 महामारी वैश्चिक आपदा है और ऐसे में लोगों में किसी भी तरह से लोगों में भ्रामक प्रचार नहीं होना चाहिए। इससे लोगों में लोगों में घबराहट की स्थिति भी बनती है, जबकि ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। जिलाधीश ने कहा कि गलत रिपोर्ट समाज के लिए हानिकारक एवं नुकसान पहुचाने वाली होती है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के इस संकट के समय इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण करना अति आवश्यक एवं जनहित में है, ताकि किसी भी प्रकार के अत्यापित समाचार से लोगों में भ्रम की स्थिति न बने।

जिलाधीश ने इस महामारी के दौरान उच्चत्तम न्यायालय के द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया व सोशल मीडिया के संबंद में रिट पिटीशन सिविल 468/2020 व 469/2020 में पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि जो कोई भी व्यक्ति आपदा या इसकी गंभीरता के संबंध में झूठी चेतावनी को प्रसारित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में लोगों के बीच घबराहट पैदा करती है, ऐसी झूठी चेतावनी फैलाने वाले व्यक्तियों को एक वर्ष तक कारावास की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।

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