हरियाणा की टीजीटी इंग्लिश की भर्ती जो काफी विवादों से घिरी हुई थी, इसका रास्ता माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ से साफ हो गया है। गौरतलब है कि 17 जून 2020 को माननीय कोर्ट की डिवीजन बेंच ने LPA 56/2018 को डिसमिस कर दिया है। यह भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 09/2015 के अंतर्गत 1035(694 शेष हरियाणा+341मेवात कैडर) पदों के लिए विज्ञापित हुई थी। जिसके लिए फरवरी 2016 में लिखित परीक्षा व सितंबर 2016 में इंटरव्यू आयोजित किये गए थे। भर्ती से बाहर कुछ आवेदकों ने भर्ती को चुनोती देते हुए केस दायर किया था, जिसमे सिंगल बेंच से उनको हार मिली। इस केस को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गयी। इस केस LPA 56/2018 में माननीय डिवीजन बेंच ने 16/01/2018 को सटे ऑर्डर देते हुए अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी थी। याचियों के वकील मंजलिश खान अधिवक्ता ने बताया कि केस के लंबे समय को देखते हुए याचिकाकर्ताओ ने केस वापस लेने की अपील की जिसे माननीय कोर्ट ने स्वीकार करते हुए केस को डिसमिस कर दिया।

टीजीटी पीजीटी पात्र अध्यापक संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत लवर्स ने बताया कि अब टीजीटी इंग्लिश की भर्ती पर कोई अड़चन नही बची है। अब चयन आयोग को इस भर्ती का अंतिम परिणाम जल्द जारी करना चाहिए ताकि शिक्षा विभाग अपनी आगे की कार्यवाही शुरू कर सके। गौरतलब है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मई 2020 में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को पत्र लिख कर इसी केस का हवाला देते हुए भर्ती को रद्द करने की अनुमति मांगी थी।

इस भर्ती में शामिल उम्मीदवार रमेश पेटवाड़, अजय सिंगल, आशीष शर्मा, ईश्वर छोक्कर, मोनिया शर्मा, पंकज रोहिल्ला आदि ने सरकार से मांग की है कि अब भर्ती में कोई अड़चन नही है, अतः इस भर्ती की बची प्रक्रिया को जल्द पूरा कर अंतिम परिणाम जारी किया जाए।

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