जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व प्रधान एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी संतोख सिंह ने बताया कि एडवोकेट एक्ट के अनुसार वकीलों को वकालत के अलावा और कोई भी व्यवसाय या अन्य कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन है।लॉकडाउन के कारण वकालत का काम बंद हैं तथा वकीलों की आय का भी अन्य कोई साधन नहीं है। वकालत बंद होने तथा आय के अन्य कोई साधन न होने के कारण वक़ील संकट में है। उनके पास जो जमापूंजी थी वह भी ख़र्च हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि युवा वक़ील तथा महिला वक़ील लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है।उन्होंने कहा कि इन कठिन परिस्थितियों में मुश्किल से 10 प्रतिशत वक़ील ही अपना घर ख़र्च चला सकते हैं लगभग 90 प्रतिशत वक़ील बुरी तरह से प्रभावित है।

उन्होंने कहा कि वक़ील क़ानून के सरंक्षक है तथा वकीलों ने हमेशा जनता को न्याय दिलाने के लिए कार्य किया है।उन्होने हरियाणा सरकार से आग्रह किया कि महासंकट की इस घड़ी में ज़रूरतमंद वकीलों की तुरतं आर्थिक मदद करे।

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