हरियाणा भवन संहिता-2017 के प्रावधानों के अनुसार निगमायुक्त ने सभी
     आवासीय भवनों, ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों, संस्थानों, स्कूलों, होटलों एवं
     औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 15 जून तक रेनवाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर की समुचित
     व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश

गुरूग्राम, 23 मई। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में आने वाले सभी आवासीय भवनों, ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों, संस्थानों, स्कूलों, होटलों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 15 जून तक उनके यहां रेनवाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य है।   

उक्त निर्देश जारी करते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि गुरूग्राम शहर और इसके आसपास के क्षेत्र में भूजल संसाधन को और कम होने से बचाने और संरक्षित करने और भूजल पुनर्भरण के लिए रेन वाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर सहित रूफ टॉप रेनवाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी आवश्यक है। इस समस्या के समाधान के लिए हरियाणा भवन संहिता-2017 के खंड 8.1(1) के अनुसार, भूखंड स्वामी द्वारा 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के छत एरिया के भवन में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जानी अनिवार्य है। इसी प्रकार हरियाणा भवन संहिता के खंड 8.1(2) के अनुसार, ना केवल आवासीय भवनों के लिए, बल्कि सभी प्रकार के भवनों के लिए, जिनमें ग्रुप हाऊसिंह सोसायटी भी शामिल हैं और जो 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रफल में बने हुए हैं, उन्हें भी वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है।   

निगमायुक्त द्वारा कहा गया है कि यह मामला गंभीर है तथा इसकी पालना समयबद्ध तरीके से की जानी अनिवार्य है। नगर निगम गुरूग्राम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी आवासीय भवन/ग्रुप हाऊसिंह सोसायटी/संस्था/स्कूल/होटल/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मालिक अगर उक्त निर्देशों की पालना नहीं करते हैं, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था 15 जून तक होनी चाहिए, ताकि मानसून आने पर सभी रेनवाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर प्रभावी रूप से चालू हों।

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