जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक प्राइवेट स्कूल ट्रांसपोर्ट चार्ज, किताबों का चार्ज, बिल्डिंग चार्ज ,कंप्यूटर चार्जेस समेत अन्य किसी भी चार्ज को नहीं ले सकेगा. चंडीगढ़. हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस लिए जाने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी की गई. अब प्राइवेट स्कूल अप्रैल और मई महीने की मासिक फीस अभिभावकों से ले सकेंगे. जो अभिभावक अप्रैल और मई महीने की फीस नहीं दे सकते वह विद्यालय से अनुरोध करके उसे आगे आने वाले 3 महीनों में किस्तों में जमा करा सकते हैं. प्राइवेट विद्यालयों को ऐसे अनुरोध को स्वीकार करना होगा. प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह का हिडन चार्ज नहीं वसूलेंगे. प्राइवेट स्कूल ट्रांसपोर्ट चार्ज, किताबों का चार्ज, बिल्डिंग चार्ज ,कंप्यूटर चार्जेस समेत अन्य किसी भी चार्ज को नहीं ले सकेगा. कोई भी विद्यालय इस वर्ष अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज नहीं करेगा. जून महीने से सभी विद्यालय विद्यार्थियों से मासिक फीस नियमित आधार पर ले सकेंगे. सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे शिक्षा विभाग ने अपने आदेश मे कहा है कि प्राइवेट स्कूल मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें. वो किसी अन्य प्रखार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रख रखाव फंड, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर शुल्क आदि कोविड-19 जैसी असामान्य स्थिति के दृष्टिगत स्थगित कर दी जाए. स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बीते शुक्रवार को कहा कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी. सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए. यूनिफॉर्म और किताबों में न करें कोई बदलाव निर्देशों के अनुसार प्राइवेट स्कूलों को मासिक ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाने और लॉकडाउन के दौरान छात्रों से परिवहन फीस नहीं लेने के लिए भी कहा गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य-पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, प्रैक्टिकल फाइल आदि की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए. इसके अलावा कोई भी प्राइवेट स्कूल मासिक फीस में कोई अन्य फीस नहीं लगाएगा. Post navigation Lockdown 4.0: हरियाणा में खुलेंगे सैलून, बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर, सरकार ने दी छूट अनिल विज की अधिकारियों को दो टूक- हरियाणा में नौकरी करनी है तो विधायकों की सुननी पड़ेगी