गुरूग्राम, 20 मई। गुरूग्राम के जिलाधीश अमित खत्री द्वारा बुधवार को कंटेनमेंट जोन के नए आदेश जारी किए गए हैं जिसमें गुरूग्राम ब्लाॅक में 45 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। नए आदेशो मंे कंटेनमेंट समीक्षा समिति की अनुशंसा पर गुरूग्राम ब्लाॅक के त्यागीवाड़ा तथा सोहना ब्लाॅक के शिवकुण्ड, भगतवाड़ा तथा ठाकुर वाड़ा को कंटेनमेंट से मुक्त किया गया है। जिलाधीश द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति तथा कंटेनमेंट समीक्षा कमेटी की अनुशंसा पर बुधवार को कंटेनमेंट जोन के संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। नए आदेशो के अनुसार गुरूग्राम ब्लाॅक में 45 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनमें झाड़सा गावं सैक्टर-39, सरहौल गांव में लेन नंबर 1 लेन नंबर 7, लेन नंबर 6बी व यादव मैडिकोज के साथ वाली गली, सैक्टर 10ए का मेघदूत अपार्टमेंट, ओम नगर, प्रेम नगर, सैक्टर 12 के लोट्स अस्पताल के साथ वाला क्षेत्र, आचार्यपुरी, राजीव नगर वेस्ट तथा राजीव नगर ईस्ट की गली नंबर-3,4 व 5, गांव डुंडाहेड़ा में पुलिस स्टेशन रोड़, अग्रवाल स्वीट्स, कम्युनिटी सैंटर तथा विशाल मेगा मार्ट के साथ वाला क्षेत्र, आरडी सोसायटी का ब्लाॅक ए, बी व सी को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है। इसी प्रकार, सायबकुंज, शंकर विहार, चैमा फाटक के साथ वाला क्षेत्र व चंदन विहार, देव ज्युलैरी शाॅप, अशोक विहार, नंदी धाम, छोटुराम चैक के साथ वाला क्षेत्र, गोदरेज फरंटीयर सोसायटी का टाॅवर के, गांव इस्लामपुर गांव में परमावती गली, शनि मंदिर व माता वाली गली तथा यादराम गली को कंटेनमेंट मे रखा गया है और कादीपुर एन्कलेव की गली नंबर 4, सूरत नगर फेस 2 की गली नंबर 23, खांडसा रोड़ पर सब्जी मण्डी एरिया, शक्ति नगर की गली नंबर 2, शिवाजी पार्क गली नंबर 1, 2, 3, 4, हीरा नगर गली नंबर 3, 4, शक्ति पार्क गली नंबर 1 व 2, आनंद गार्डन गली नंबर 2, अशोक गार्डन की गली नंबर 3, को भी कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इसी प्रकार, लाल नर्सिंग होम तथा खरबंदा अस्पताल के पीछे का क्षेत्र, फलाईंग बर्ड स्कूल, रामलीला ग्राउंड में आर के सर्जिकल के साथ वाला क्षेत्र, कृष्णा नगर की गली नंबर 2, ज्योति पार्क की गली नंबर 7 व गली नंबर 9, बलदेव नगर की गली नंबर 14, कृष्णा काॅलोनी गली नंबर 9, डीएलएफ फेज 2 का एल ब्लाॅक, छोटी माता मंदिर, डा. रोहिला क्लिनिक, सुनारो का मंदिर, डा. आजाद क्लिनिक, अस्थल मंदिर व देवी की आंगनवाड़ी के साथ लगता क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। बसई गांव में कमलेश आंगनवाड़ी के साथ लगता क्षेत्र, बसई एन्कलेव पार्ट वन, ओल्ड रेलवे फाटक तथा बसई गांव के बस स्टैंड के साथ लगता क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। संतरा देवी स्कूल वाली गली ब्लाॅक एफ, संतोष एडब्ल्यूसी वाली गली ब्लाॅक डी, लालु प्रसाद वाली गली ब्लाॅक डी के अलावा, भवानी एन्कलेव में बालाजी अस्पताल, हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी, गऊशाला बसई एन्कलेव तथा विकास नगर को कंटेनमेंट जोन में रखा है। रवि नगर गली नंबर 5, देवीलाल काॅलोनी गली नंबर 9, अंबेडकर नंबर गली नंबर 2, खांडसा में श्री श्याम पब्लिक स्कूल के साथ वाला क्षेत्र, डीएलएफ फेज 3 में हरमिटेज हाउसिंग सोसायटी जी एच प्लाट नंबर 2, नाथुपुर गांव मंे ओमप्रकाश की गली, खेड़की दौला गांव में खेड़की दौला की ढाणी, बजघेड़ा गांव में वृद्धाश्रम वाली गली, बालियावास गांव में हनुमान मंदिर वाली गली, जमालपुर में मंदिर वाली गली, छप्पर वाली गली व होतीलाल की ढाणी, शीतला काॅलोनी में गली नंबर 6, गली नंबर 7, गली नंबर 8 व ब्लाॅक डी को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। आदेशों में न्यू पालम विहार का ब्लाॅक डी, ऋषि राज राणा वाली गली, ब्लाॅक के-1 गली नंबर 1, वेंकेटेश्वर स्कूल, हारमनी होम सोसायटी, अलोहा एण्ड ऐलीजेंट्स सोसायटी, हांगकांग बाजार, हरि नगर गली नंबर चार, जैमिनी स्कूल, एचएसएम स्कूल, गली नंबर 5 खांडसा रोड़, न्यू शिव मंदिर, राजीव नगर ईस्ट की गली नंबर 8, 9 व 10, पूजा मार्बल के साथ वाला क्षेत्र तथा शिव मंदिर के निकट गली नंबर 3 के अलावा, टेक्रोके्रस्ट अपार्टमेंट, डबल ट्री हिलटन होटल, विज्ञान विहार, सीएस सी होम्स को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इसी प्रकार, बाटा शाॅरूम गली नंबर 13, अनूप सिंह मार्ग गली नंबर 14, छोटी माता वाली व दहिया गली, सिकंदरपुर घोषी कम्युनिटी सैंटर, सत्तु का घर, मैट्रो पिलर नंबर 51 की तरफ जाने वाली गली के अलावा, सैक्टर 22 ए में राजकीय विद्यालय के पीछे का क्षेत्र, पुलिस मेस के सामने, पीर वाली गली तथा यशवीर यादव के मकान के साथ वाला क्षेत्र, हरिजन बस्ती, गोल्डसुख माॅल के साथ वाला क्षेत्र, ब्लाॅक सी में गेट नंबर 19 व कम्युनिटी सैंटर के साथ वाला क्षेत्र, मोहन नगर-नया गावं में गली नंबर 6 एन ब्लाॅक तथा सैक्टर 9 ए में भारद्वाज हाउस नंबर 386, गुरूकृपा गायत्री भवन बी डी वर्मा हाउस नंबर 401, 409, गंगा सदन तथा झुग्गी पाॅकेट 3 को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। जितने कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उतने ही उनके साथ लगते क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। इस बार भी आदेशों में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में आखिरी पाॅजिटिव केस आने तथा उसके स्वस्थ होने के बाद 28 दिन पूरे होने की संभावित तिथि अर्थात् जिस दिन उस क्षेत्र का लाॅकडाउन हटाया जा सकता है, का भी उल्लेख किया गया है। आदेशों में संबंधित एसडीएम को उसके क्षेत्र में पड़ने वाले कंटेनमेंट जोन के लिए इंचार्ज बनाया गया है तथा उस एरिया के ड्यूटी मैजिस्टेªट को कंटेनमेंट जोन विशेष के लिए सुपरवाईजरी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो उस जोन में सभी प्रबंधों को देखेंगे। Post navigation गुरूग्राम : लॉकडाऊन में कार्यस्थल तथा सार्वजनिक स्थानों पर अपनाए जाने वाले उपायों की एसओपी जारी गुरुग्राम में पुलिस पर पथराव को लेकर विज ने लिया संज्ञान