हरियाणा में लॉक डाउन 4.0 में काफी छूट दी गई है। हरियाणा के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह पर काफी गतिविधियों को छूट दी गई हैा। हरियाणा में फिलहाल करीब 250 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं जिनके अलावा सभी जगहों को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। इन जगहों पर अब पांबदियों को हटा दिया गया है। उद्योग शत प्रतिशत खुलेंगेश्रमिकों की संख्या से पाबंदी हटाई गईप्रदेश में सभी रोडवेज बसें चलाने की छूटखेल स्टेडियम में खिलाड़ियों के प्रैक्टिस करने की छूटजिला उपायुक्तों के आदेशों के हिसाब से बाजार खुलेंगेढाबे, मिठाई की दुकानें, बेकरी खोलने की मंजूरीशहरों में ऑटो रिक्शा चल सकेंगे।जिले में आवाजाही के लिए पास की जरुरत नहींदूसरे राज्य में आने-जाने के लिए परमिशन लेनी होगीराज्य में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगाशिक्षण संस्थान, जिम, स्विंमिंग पुल, बार, सिनेमा, मॉल, ऑ़डिटोरियम, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, स्कूलों के प्रशासनिक कार्यालय खुलेंगेभीड़भाड़ वाले कार्यक्रम करने पर फिलहाल पाबंदी रहेगी।बाजार में सभी प्रकार की दुकानें खुल सकेंगी, जिला उपायुक्त करेंगे समय निर्धारितहोटल, ढाबे और मिठाई की दुकानें खुलेंगी लेकिन होम डिलीवरी कर सकेंगेएक दुकान पर पांच से ज्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिएहाईवे पर टूरिस्ट काॅम्प्लेक्स भी खुलेंगे। लेकिन इन्हें केवल पैक्ड फूड ही देने की अनुमति होगी।स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्श खुलेंगे।व्यक्तिगत गेम के लिए 10 खिलाड़ी व एक कोच और टीम इवेंट में 18 खिलाड़ी और 2 कोच को अनुमति होगी।टैक्सी में ड्राइवर व दो सवारी बैठ सकेंगी। टू-व्हीलर पर एक व्यक्ति ही होगा।रजिस्ट्रियां रोजाना सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगीसरकारी दफ्तरों में अब पूरा स्टाफ काम पर होगा Post navigation निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को भी मिलेगें सरकारी रेट पर पीपीई किट्स, एन-95 मास्क मुख्यमंत्री की बात पर आमजन विश्वास करें तो कैसे करें ? विद्रोही