चंडीगढ़, 6 नवंबर-हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दायर प्रथम अपीलों का निर्धारित समय में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को अपीलों पर स्पष्ट एवं तर्कसंगत कारणों सहित आदेश पारित करने की भी हिदायत दी है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, प्रत्येक प्रथम अपील का निपटारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(6) के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, प्रथम अपील पर पारित हर आदेश में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए सभी प्रमुख बिंदुओं और आधारों पर विचार करते हुए स्पष्ट एवं तर्कसंगत कारण दर्ज किए जाएंगे।
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मांगी गई सूचना कानून के तहत प्रकट की जा सकती है, तो संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) बिना किसी अनावश्यक देरी के सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
गौरतलब है कि हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रथम अपीलों के निपटारे में हो रही देरी तथा बिना पर्याप्त कारण बताए आदेश जारी किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई गई है। आयोग ने इस संबंध में सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों और प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था।
सरकार ने सभी विभागों के प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है, ताकि सूचना मांगने वाले आवेदकों को अनावश्यक रूप से द्वितीय अपील के लिए राज्य सूचना आयोग का रुख न करना पड़े।








