जागरूकता के साथ पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में भी करेगा सहयोग
गुरुग्राम, 5 नवंबर- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की 14 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), गुरुग्राम द्वारा 1 नवंबर 2026 से विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान दिसंबर 2027 तक जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा। इसके तहत आमजन को कानूनी अधिकारों और योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाने में भी सहायता की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र सुरा के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत पैनल अधिवक्ताओं एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) द्वारा गांवों, शहरी बस्तियों तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर आमजन को उनके कानूनी अधिकारों और नालसा की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सरल एवं सहज भाषा में जानकारी दी जा रही है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य केवल लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक करना ही नहीं, बल्कि पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें संबंधित सरकारी विभागों के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिलाने में भी सहायता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, श्रमिकों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा समाज के अन्य जरूरतमंद लोगों तक पहुंच बनाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि नालसा की विभिन्न योजनाओं में शिक्षा से संबंधित नालसा योजना, 2026; अपराध पीड़ितों, उनके आश्रितों एवं प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं कानूनी सहायता से संबंधित योजना; मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को त्वरित कानूनी सहायता एवं मुआवजा दिलाने की योजना; वीर परिवार सहायता योजना, 2025; नशा मुक्ति एवं नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता तथा पीड़ितों के पुनर्वास से संबंधित योजना; संवाद एवं मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान तथा बच्चों के संरक्षण एवं बाल-अनुकूल कानूनी सेवाओं से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।
निशा ने बताया कि डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स लोगों को यह भी समझा रहे हैं कि पात्र व्यक्ति किस प्रकार निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्तियों को संबंधित विभागों से संपर्क करवाने, आवश्यक आवेदन एवं दस्तावेज तैयार करवाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने आमजन से अपील की कि वे इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को भी इन योजनाओं के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव तत्पर है।
किसी भी प्रकार की निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी परामर्श अथवा योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम के हेल्पलाइन नंबर 0124-2221501 अथवा नालसा के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।








