गुरुग्राम में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 23 स्थान निर्धारित

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*6 नवंबर तक लाइसेंसधारी दुकानदारों को बिक्री की अनुमति, 7 व 8 नवंबर को तय समय पर ही जला सकेंगे पटाखे*

*9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पुनः लागू होगा : डीसी उत्तम सिंह*

गुरुग्राम, 5 नवंबर- डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध में अस्थायी छूट देते हुए सीएसआईआर-नीरी की वेबसाइट से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। इसके तहत गुरुग्राम जिले में 6 नवंबर 2026 तक ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए व्यापारियों के लाइसेंस अस्थायी रूप से बहाल किए गए हैं। नागरिक 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पुनः लागू हो जाएगा। नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला और खंड स्तर पर निगरानी टीमें भी गठित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यही प्रतिबंध शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य बीमारियों से पीड़ित लोगों, बुजुर्गों, बच्चों और अन्य संवेदनशील नागरिकों को ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से होने वाली परेशानी से बचाना है।

डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि दीपावली के अवसर पर जिले में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन द्वारा कुल 23 स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों पर केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को ही 6 नवंबर तक ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति होगी। निर्धारित बिक्री स्थलों के अलावा अन्य किसी स्थान पर पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

*नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में बिक्री के लिए निर्धारित स्थान*

● बादशाहपुर में वाटिका चौक के पास मैदान

● सेक्टर-9 का ओपन ग्राउंड

● बाबूपुर गांव का स्टेडियम

● सेक्टर-5 का एचएसवीपी ग्राउंड

● महावीर चौक के पास गौशाला ग्राउंड

● सेक्टर-29 का लेजर वैली ग्राउंड

*नगर निगम मानेसर क्षेत्र में निर्धारित स्थान*

● आईएमटी मानेसर के सेक्टर-2 में तहसील के सामने

● गढ़ी हरसरू में पावर हाउस के पास

*ब्लॉक गुरुग्राम (ग्रामीण) में निर्धारित स्थान*

● गांव चंदू का कम्युनिटी सेंटर

● गांव बाघनकी का कम्युनिटी सेंटर

*ब्लॉक सोहना (ग्रामीण) में निर्धारित स्थान*

● गांव संचौली में टोल टैक्स के पास ग्राम पंचायत की जमीन

● निमोठ रोड के पास ग्राम पंचायत की जमीन

● गांव घामड़ोज में अंडरपास के सामने सड़क पर ग्राम पंचायत की जमीन

*ब्लॉक पटौदी (ग्रामीण) में निर्धारित स्थान*

● भोरा कलां स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान

*ब्लॉक फर्रुखनगर (ग्रामीण) में निर्धारित स्थान*

● गांव हाजीपुर का खेल मैदान

● गांव ताजनगर की मंसाराम वाटिका

● गांव कालियावास में सुल्तानपुर रोड स्थित व्यायामशाला

*नगर परिषद सोहना क्षेत्र में निर्धारित स्थान*

● सोहना स्थित देवी लाल स्टेडियम

*नगर परिषद पटौदी-मंडी क्षेत्र में निर्धारित स्थान*

● पटौदी का रामलीला मैदान

● हेली मंडी में पीली धर्मशाला के सामने एमएलए स्कूल का मैदान

● पटौदी की नई अनाज मंडी (मार्केट कमेटी की अनुमति के अधीन)

*नगर पालिका फर्रुखनगर क्षेत्र में निर्धारित स्थान*

● फर्रुखनगर में झज्जर रोड स्थित कम्युनिटी सेंटर के पास

● फर्रुखनगर में फाजिलपुर मोड़

डीसी उत्तम सिंह ने स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल सीएसआईआर-नीरी द्वारा अनुमोदित तथा पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं के पटाखों की ही की जा सकेगी। पटाखों के डिब्बे पूरी तरह सीलबंद होने चाहिए तथा प्रत्येक उत्पाद और बैच के लिए विशिष्ट क्यूआर कोड होना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2026 से जिले में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध पुनः लागू हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के पटाखे जब्त किए जाएंगे, लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Author: Bharat Sarathi

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