अल्पसंख्यक आयोग, शामलात भूमि, पंचायती राज और कारोबार का अधिकार विधेयक सदन में पेश
चंडीगढ़, 31 अगस्त। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से संबंधित 10 विधेयक पुरःस्थापित किए। इनमें हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन, ग्राम शामलात भूमि, स्थानीय लेखा-परीक्षा, निजी विश्वविद्यालय, महिला आयोग, वस्तु एवं सेवा कर तथा पंचायती राज से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं।
सदन में पुरःस्थापित किए गए विधेयकों में हरियाणा कारोबार का अधिकार विधेयक, 2026 भी शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद को निरस्त करने और विधि अधिकारियों के विनियोजन से संबंधित संशोधन विधेयक भी पेश किए गए।
विधानसभा में पुरःस्थापित विधेयकों की सूची इस प्रकार है—
- हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026
- हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026
- हरियाणा स्थानीय लेखा-परीक्षा विधेयक, 2026
- हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
- हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
- हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
- हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026
- हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद (निरसन) विधेयक, 2026
- हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2026
- हरियाणा कारोबार का अधिकार विधेयक, 2026
इन विधेयकों पर विधानसभा की आगामी कार्यवाही के दौरान विचार एवं चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि विधेयकों का पुरःस्थापन विधायी प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है; इसे विधेयकों का पारित होना नहीं माना जाता।






