एक साल के अंदर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगी पाँच वर्ष से अधिक कार्यकाल की छूट
जनहित में 20 किलोमीटर दायरे में हो सकेगा तबादला
चंडीगढ़, 7 मई- हरियाणा सरकार ने मुख्य सचिव के 19 नवंबर, 1998 के निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित निर्देशों के अनुसार भविष्य में किसी स्टेशन पर पाँच वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य करने की छूट केवल उन कर्मचारियों को ही दी जाएगी, जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
हालांकि ऐसे कर्मचारियों का जनहित में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर तबादला किया जा सकेगा। इस प्रकार के तबादले में निवास स्थान में परिवर्तन शामिल नहीं होगा और इसे हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत यात्रा भत्ता (टीए), दैनिक भत्ता (डीए) तथा ज्वाइनिंग टाइम के लिए तबादला नहीं माना जाएगा।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों,निगमों, प्राधिकरणों के प्रबंध निदेशकों व मुख्य प्रशासकों तथा सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं।







