आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के तहत सरकार का फैसला
चंडीगढ़, 10 दिसंबर। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के सभी डॉक्टरों सहित अन्य श्रेणियों के स्वास्थ्य अमले द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल पर आगामी 6 महीनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की राजनैतिक शाखा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, राज्यपाल की संतुष्टि के बाद यह निर्णय हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 की धारा 4(क) की उप-धारा (1) के तहत लिया गया है। इन आदेशों को 9 दिसंबर 2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित होने से बचाने और आम जनता को निरंतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए रखने के लिए आवश्यक है।






