चण्डीगढ़, सतीश भारद्वाज : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में ट्रिब्यून के संपादकों और पत्रकारों के खिलाफ मानहानि के मामले को खारिज करते हुए बड़ी राहत दी है। जिसमें दिसंबर 2020 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मानसा ने आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
जिस मामले की सूनवाई करते हुए अदालत ने द ट्रिब्यून के पूर्व प्रधान संपादक राजेश रामचंद्रन और अन्य के खिलाफ मानहानि के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने 2019 में तत्कालीन आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नज़र सिंह मानशाहिया [राजेश रामचंद्रन और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य] के खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा दिए गए बयान की रिपोर्टिंग की थी। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 के तहत मानहानि का अपराध बनाने के लिए, विचाराधीन बयान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से या यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए दिया जाना चाहिए कि इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। न्यायालय ने पाया कि मनशाहिया ने यह आरोप नहीं लगाया था कि समाचार-पत्र ट्रिब्यून और पंजाबी ट्रिब्यून का किसी भी तरह से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का ऐसा इरादा था या उन्हें यह विश्वास करने का ज्ञान या कारण था कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा।
“याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूरी शिकायत में ऐसा कोई आरोप नहीं है, और शिकायतकर्ता ने सीजेएम के समक्ष अपनी गवाही में केवल शिकायत में दिए गए अपने बयान को दोहराया है। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर कोई भी ऐसी सामग्री नहीं लाई गई है जो प्रथम दृष्टया यह संकेत दे कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके खिलाफ आरोप की रिपोर्ट या प्रकाशन किया था, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा,” न्यायालय ने कहा इस मामले में आरोपी पत्रकारों और संपादकों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने का कोई कारण नहीं था।
क्या था मामला
न्यायालय ने आदेश दिया, “30.07.2019 की आपराधिक शिकायत संख्या 177/2019, जिसका शीर्षक नाज़र सिंह मानशाहिया बनाम भगवंत मान और अन्य है, आईपीसी की धारा 500 और 120-बी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 67 के तहत, और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही, जिसमें दिनांक 14.12.2020 का समन आदेश भी शामिल है, याचिकाकर्ताओं के लिए रद्द की जाती है।” रामचंद्रन के अलावा, प्रमुख संवाददाता प्रवेश शर्मा, पंजाबी ट्रिब्यून के संपादक डॉ. स्वराज बीर सिंह और योगदानकर्ता गुरदीप सिंह लाली को मामले में आरोपी बनाया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मानसा ने दिसंबर 2020 में आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया था। इसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे अब अनुमति दे दी गई है। ट्रायल कोर्ट में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि द ट्रिब्यून ने तत्कालीन सांसद भगवंत मान का एक बयान प्रकाशित किया था। इस बयान में मान ने कथित तौर पर कहा था कि मानशाहिया को कांग्रेस पार्टी से भारी मात्रा में धन मिला था, जो उस समय सत्ता में थी, ताकि वह आप से इस्तीफा दे सकें और उन्हें पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सके।
मानशाहिया ने मान और बयान प्रकाशित करने वाले विभिन्न समाचार पत्रों के रिपोर्टर और संपादकों सहित नौ लोगों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। जिसमें उसका अपमान करना छवि को खराब करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।