जिलाधीश अजय कुमार ने चिंटेल्स पैराडिसो के टावर ए, बी व सी में रह रहे नागरिकों को तुरंत प्रभाव से अपने फ्लैट खाली करने के सबंध में धारा 163 लागू करने के दिए आदेश

– सीबीआरआई जांच रिपोर्ट में तीनों टॉवर्स को बताया गया है असुरक्षित, जिलाधीश के आदेशों के 15 दिनों के भीतर खाली करने होंगे टॉवर्स

– आदेशों की निगरानी के लिए डीटीपी (ई) गुरुग्राम को मिली नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी

गुरुग्राम, 20 मार्च।  जिलाधीश एवं जिला आपदा  प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने चिंटेल्स पैराडिसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टॉवर ए, बी व सी की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में टॉवर को असुरक्षित घोषित करने के उपरांत वहां रह रहे  नागरिकों को तुरंत प्रभाव से अपने फ्लैट खाली करने के सबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।

जिलाधीश अजय कुमार द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) ने अपनी जांच रिपोर्ट में चिंटेल्स पैराडिसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर ए, बी व सी को रहने के हिसाब से असुरक्षित घोषित किया है। रिपार्ट के आधार पर जिलाधीश ने  टावर ए, बी व सी में रह रहे निवासियों के जीवन और संपत्ति के आसन्न खतरे को देखते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के साथ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के आधार पर संबंधित निवासियों को तत्काल निकासी के आदेश दिए हैं। आदेशों में यह भी कहा गया है कि टावर ए, बी व सी में रहने वाले निवासियों को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने संबंधित परिसर को खाली करने और उसी के खाली कब्जे को मैसर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट को सौंपना होगा। आदेशों की निगरानी के लिए डीटीपी (ई) गुरुग्राम को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि आदेशों की पालना के लिए पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है।

जारी आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार तहत कार्रवाई की जाएगी । 

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