
गुरुग्राम, 27 फरवरी। जिलाधीश अजय कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 फरवरी से आगामी 29 मार्च 2025 तक आयोजित करवाई जा रही विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिïगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है। बोर्ड द्वारा माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण व नकल रहित संपन्न करवाने के दृष्टिïगत यह आदेश जारी किए है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति, फोटोस्टेट मशीनों और अन्य नकल उपकरणों के संचालन, आग्नेयास्त्रों और अन्य वस्तुओं को ले जाने, जिससे चोट लग सकती है, नारे लगाने और तख्तियां दिखाने पर आगामी 29 मार्च 2025 तक पाबंदी रहेगी। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित कानूनों व नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।