कब्जा से 05 बैंक खाता बुक, फर्जी रेंट एग्रीमेंट व बिजली बिल बरामद। गुरुग्राम: 17 जनवरी 2025 – दिनांक 14.01.2025 को एक व्यक्ति ने थाना साईबर अपराध पश्चिम, गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि इसकी मुलाकात दो व्यक्तियों से हुई थी, जिन्होंने इसे बताया कि वे लोग जन धन योजना के तहत बैंक में खाता खोलते हैं जिसमें प्रत्येक महीने ₹7000 सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद इसने खुद का तथा अपनी पत्नी का बैंक खाता खुलवाया। बैंक खाता खुलवाने के बाद उन लोगों ने इससे एटीएम कार्ड तथा बैंक खाते में रजिस्टर मोबाईल नंबर ले लिया और कहा कि सरकारी कार्यालय में जाकर जन धन योजना के तहत रजिस्टर करने के बाद इनको एटीएम कार्ड व मोबाईल नंबर वापस मिल जाएगा। जब कई दिनों तक इनको बैंक एटीएम कार्ड तथा मोबाईल नंबर वापस नहीं दिए तो इन्होंने बैंक में जाकर पता किया तो इनको ज्ञात हुआ कि इनके बैंक खाता से काफी रूपयों का लेनदेन हुआ है। उन व्यक्तियों ने फर्जी तरीके से जन धन बैंक खाता योजना के नाम पर खाता खुलवाकर इनके बैंक खातों में फ्रॉड ट्रांजैक्शन की है। इस शिकायत पर थाना साइबर पश्चिम, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया । श्री प्रियांशु दीवान HPS, सहायक पुलिस आयुक्त साईबर अपराध, गुरुग्राम के नेतृत्व में निरीक्षक संदीप, प्रबंधक थाना साईबर पश्चिम, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में दिनांक 15.01.2025 को 02 आरोपियों को सैक्टर-10, गुरुग्राम से काबू किया। आरोपियों की पहचान साहुन निवासी गांव किरणकी, गुरुग्राम व अजहरुद्दीन उर्फ अजरू निवासी पुनहाना, नूंह के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त दोनों आरोपी लोगों को जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलकर उसमें सरकार द्वारा रुपए डालने की कहकर बैंक खाता खुलवाते थे। बैंक खाता खुलवाने के लिए आरोपी फर्जी एग्रीमेंट व बिजली बिल तैयार करवाते थे। बैंक खाता खुलने के बाद बैंक खाता धारक से सरकारी कार्यलय में बैंक खाता रजिस्टर करने के नाम पर बैंक का एटीएम कार्ड व रजिस्टर मोबाईल नंबर ले लेते थे। उसके बाद उन बैंक खातों को 10 हजार रुपए में अपने एक अन्य साथी आरोपी को बेच देते थे। आगामी पूछताछ व बरामदगी के लिए आरोपी साहुन को माननीय अदालत से एक दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया है। अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है। अभियोग अनुसंधानाधीन है। Post navigation हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने निगम अधिकारियों के साथ की बैठक जिला एवं सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटा, बिजली निगम को दिए आदेश