– सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत अधिसूचित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराने के दिए अधिकारियों को निर्देश

– अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर, दूसरे राज्य भी मांग रहे मार्गदर्शन-मुख्य आयुक्त

गुरुग्राम, 17 जनवरी। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने नगर निगम गुरुग्राम कार्यालय में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत अधिसूचित सेवाओं को तय समय सीमा में प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य आयुक्त ने बताया कि हरियाणा इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने में देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा हरियाणा का मॉडल अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक बन रहा है। यदि यह अधिनियम देशभर में हरियाणा की तरह प्रभावी रूप से लागू हो जाए, तो नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अधिनियम के तहत अब तक 802 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। ये सेवाएं जन्म से मृत्यु तक, गरीब से अमीर तक और बच्चों से बुजुर्गों तक सभी के लिए ध्यान में रखकर अधिसूचित की गई हैं।

मुख्य आयुक्त ने बताया कि ऑटो अपील सिस्टम पोर्टल पर आई किसी भी अपील को कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इसके अलावा, अनपढ़ व्यक्ति भी कॉल सेंटर पर कॉल करके अपनी अपील दर्ज करा सकता है। इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध और सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नागरिकों की शिकायतों और अपीलों को प्राथमिकता से निपटाएं।

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने मुख्य आयुक्त एवं आयोग के अन्य सदस्यों का स्वागत किया तथा उन्हें आश्वस्त किया कि नगर निगम गुरुग्राम से संबंधित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना होने पाए।

इस मौके पर आयोग के सचिव वत्सल वशिष्ठ, नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त महावीर प्रसाद, संयुक्त आयुक्त अखिलेश कुमार यादव, विशाल कुमार व डा. जयवीर यादव, चीफ इंजीनियर मनोज यादव, डीटीपी सिद्धार्थ खंडेलवाल, चीफ मेडिकल ऑफिसर डा. आशीष सिंगला सहित कार्यकारी अभियंता व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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