– प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग करने पर होगी कार्रवाई

– शीतला माता मंदिर के आसपास बाजार में घूम कर मुनादी करवाई

– जल्द ही सदर बाजार समेत अन्य प्रमुख मार्केट में चलेगा अभियान

गुरुग्राम, 20 दिसंबर। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग के आदेशानुसार नगर निगम की स्वच्छता शाखा ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कमर कस ली है। नगर निगम क्षेत्र में अगर कोई दुकानदार पॉलीथिन के बैगों में सामान बेचते हुए पाया गया तो उस पर नगर निगम कार्रवाई करेगा। पॉलीथिन बैगों में सामान बचने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। 

शुक्रवार को नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग के दिशा-निर्देश पर निगम कर्मचारियों ने शीतला माता मंदिर के आसपास बाजार में घूम कर मुनादी करवाई। निगम द्वारा शनिवार से दुकानों में छापा मारकर प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर चालान काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कर्मचारियों ने पॉलीथिन के नुकसान के बारे में भी मुनादी के माध्यम से जानकारी दी।

शुक्रवार को स्वच्छता शाखा के  कर्मचारियों की टीम शीतला माता मंदिर मार्केट पहुंची। कर्मचारियों ने पॉलीथिन बैगों का प्रयोग नहीं करने की मुनादी करवाई। मुनादी के दौरान दुकानदारों से कहा गया कि सरकार व प्रशासन ने पॉलीथिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद कई दुकानदार सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए पॉलीथिन का प्रयोग कर रहे हैं। पॉलीथिन बैगों के प्रयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। पॉलीथिन को जलाने से पर्यावरण में बहुत अधिक प्रदूषण फैलता है। लोग पॉलीथिन को गलियों में फेंक देते हैं, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। पॉलीथिन नालियों व सीवर लाइन में पहुंच जाते हैं, जिससे पानी निकासी की व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

निगमायुक्त ने बताया कि शनिवार से निगम की टीमें चालान काटने की कार्रवाई भी शुरू करेंगी। यह अभियान सदर बाजार समेत अन्य मार्केट में भी जल्द ही चलाया जाएगा। पहली बार में केवल चालान किए जाएंगे। चालान के बाद भी यदि वहीं दुकानदार फिर से पाॅलीथीन का उपयोग करता पाया गया तो उसकी दुकान को सील भी किया जा सकता है। दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि दुकानदार पाॅलीथिन का उपयोग न करें। पाॅलीथिन की जगह कपड़े के थैले या कागज के बैग में सामान बेचें। क्षेत्रवासियों से भी आग्रह करते हुए कहा कि बाहर से सामान लाने के लिए कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें।

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