*मंत्री ने की जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता*

चंडीगढ़, 20 दिसंबर- हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पहले विधानसभा सत्र में विधेयक पारित किया है जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे के बाहर तालाब या फिरनी की जमीन से अलग जमीन पर 100 से 500 गज 20 वर्ष पुराना मकान बना हुआ है तो सरकार द्वारा कलैक्टर रेट पर मकान धारकों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है।

श्री कृष्ण लाल पंवार आज रोहतक में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक के एजेंडे में कुल 16 शिकायतें शामिल की गई थी, जिनमें से 9 का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा अन्य शिकायतों के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने एक शिकायत के संदर्भ में उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त तथा बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता की समिति गठित कर इन निवासियों को व्यक्तिगत मीटर लगवाने बारे निर्देश दिए। उन्होंने ओमेक्स सिटी को एक माह में बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एक शिकायत के संदर्भ में राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांवों में अस्पताल व पॉवर हाऊस के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दी गई जमीन की जांच-पड़ताल कर उपायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पंचायत मंत्री ने बैठक के एजेंडे में शामिल और भी शिकायतों की सुनवाई की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!