जमा कराई गई जुर्माना राशि का बिजली निगम को वापिस करनेे के दिए आदेेश

गुडग़ांव, 15 दिसम्बर (अशोक): बिजली चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज मनजोत कौर की अदालत ने मामले को गलत करार देते हुए बिजली निगम को आदेश दिए हैं कि जमा कराई गई जुर्माना राशि का भुगतान उपभोक्ता को किया जाए।

ओल्ड दिल्ली रोड स्थित सतगुरु फार्म के निवासी साहिल के अधिवक्ता क्षितिज मेहता से प्राप्त जानकारी के अनुसार साहिल को 7  अप्रैल 2022 को बिजली निगम के अधिकारियों ने टेलीफोन पर सूचना दी थी कि उस पर 28 जून 2017 से एक लाख 48 हजार 825 रुपए का जुर्माना बिजली चोरी के मामले में पेंडिंग चला आ रहा है और उसे इस राशि के नोटिस सहित अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए। उपभोक्ता ने बिजली निगम के अधिकारियों से आग्रह किया कि बिजली का कनेक्शन तो सतगुरु फार्म के नाम पर है। इसलिए इस नोटिस का उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन बिजली निगम केे अधिकारियों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसेे चेतावनी दी गई कि यदि उसने जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया तो उसे जेल भिजवा दिया जाएगा। अंत में साहिल ने 22 अप्रैल 2022 को जुर्माना राशि का बिजली निगम को भुगतान कर अदालत में केस दायर कर दिया।

अधिवक्ता का कहना है कि अदालत में बिजली निगम चोरी का मामला सिद्ध नहीं कर सका। जिस पर अदालत ने बिजली निगम को आदेश दिए कि वह जमा कराई गई जुर्माना राशि का भुगतान साहिल को कर दे।

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