गुरूग्राम, 4 दिसंबर। केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लगाए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की पालना सभी के लिए जरूरी है तथा उल्लंघना करने वालों पर नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जा रही है।

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि ग्रैप के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां करना दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं तथा अब तक 879 उल्लंघनकर्ताओं पर 36.70 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें कचरा जलाने के मामले में 21 चालान, तंदूर में कोयला या लकड़ी जलाने के मामले में 39 चालान, निर्माण व तोडफ़ोड़ गतिविधियों के मामले में 202 चालान, सीएंडडी वेस्ट डालने के मामले में 27 चालान, कचरा डालने के मामले में 331 चालान तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग मामले में 259 चालान शामिल हैं।

निगमायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि स्वच्छ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है तथा हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक साथ मिलकर कार्य करें। इसके तहत आयोग द्वारा प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को ना तो स्वयं करें और ना ही किसी दूसरे को करने दें। ग्रेप के तहत किसी भी प्रकार के कचरे में आग जलाना, तंदूर में कोयला या लकड़ी का उपयोग करना, बिना ढक़े निर्माण सामग्री, मलबे या कचरे का परिवहन करना, सार्वजनिक स्थान पर कचरा या मलबा डालना, सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग तथा निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि करता है, तो उस पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा तथा अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

निगमायुक्त ने कहा कि ग्रेप नियमों की पालना में नगर निगम गंभीरता से काम करना है। इसके तहत सडक़ों की सफाई मैकेनाइज्ड करने के साथ ही सडक़ों व पेड़ों पर शोधित पानी का छिडक़ाव भी किया जा रहा है।

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