जिला में ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियों को सख्ती से किया जाए लागू : डीसी डीसी ने कहा, प्रदूषण नियंत्रण में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त, ग्रेप नियमों की अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई गुरुग्राम, 14 नवंबर। एनसीआर में लागू ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के दूसरे चरण के तहत जिला प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने और इसके कारणों की रोकथाम के लिए सख्त रवैया अपना लिया है। डीसी अजय कुमार ने इस संबंध में वीरवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की हिदायतों के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रेप के तीसरे चरण के लागू होने की संभावना पर भी चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को एतिहात बरतने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर संबंधित विभाग सभी हिदायतों का गंभीरता से पालन करवाना सुनिश्चित करें। लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हाॅल में आयोजित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में डीसी अजय कुमार ने कहा कि शहर की सभी मुख्य सड़कों के किनारे पेड़ पौधों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए ताकि इन पर धूल न जमने पाए। ज्यादा धूल वाले स्थानों की पहचान कर वहां एंटी स्माॅग गन तैनात की जाएं। इसी तरह जिला में दस साल से पुराने डीजल वाहन व 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर कारवाई करते हुए उन्हें इम्पाउंड किया जाए। इस दौरान उन्होंने ग्रेप लागू होने उपरांत ऐसे कितने वाहनों पर क्या एक्शन लिया इस बारे में भी पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 14 अक्टूबर को ग्रेप लागू होने के बाद अभी तक अपनी अवधि पूरी चुके 30 पैट्रोल व 18 डीजल वाहनों को जब्त किया गया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक स्मूथ तरीके से चले। वहीं दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को शहर के बाहरी मार्गो से डाइवर्ट किया जाए। प्रदूषण नियंत्रण में कोताही नहीं होगी बर्दाश्तडीसी ने कहा केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले गुरूग्राम सहित साथ लगते जिलों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश आदेश जारी किए हैं। विभागों को जिला प्रशासन की ओर से जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उनकी जिला में सख्ती से पालना सुनिश्चित करानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। संबंधित विभागाध्यक्ष नोडल अधिकारी की नियुक्ति करते हुए नियमित रूप से एटीआर भिजवाना सुनिश्चित करें। ग्रेप नियमों की अनदेखी करने पर होगी कार्रवाईडीसी ने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एचएसवीपी, खनन, निर्माण कार्य से जुड़े विभागों को निर्देश दिए कि वे जिला में कंस्ट्रक्शन साइट व औद्योगिक इकाइयों की नियमित रूप से विजिट करते हुए चेकिंग करें और ग्रेप नियमों की अनदेखी, अनियमितताएं व कोताही पाए जाने पर उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए सख्त कार्रवाई करें। डीसी ने इस दौरान औधोगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से भी अभी तक की गई कार्रवाई पर भी जवाब मांगा। इस पर आरओ विजय चौधरी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर 5 फ्लाइंग स्क्वाड टीम गठित की गयी है जोकि निरन्तर विभिन्न साइट्स की चैकिंग कर रही है। डीसी ने कूड़ा जलाने के मामलों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। डीसी अजय कुमार ने कहा विभागों द्वारा शहरी क्षेत्र में 500 स्क्वायर मीटर से अधिक भूमि पर निर्माणाधीन भवनों का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाए। जीर्ण-शीर्ण भवनों को तोड़कर नए भवन बनाते समय भी सभी हिदायतों का पालन करें। भवन के मलवे को निर्धारित स्थान पर डलवाए। निजी संपत्ति पर 500 स्क्वायर मीटर से कम भूमि पर भवन निर्माण के दौरान भी सभी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करवाई जाए, ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। बैठक में एडीसी हितेश कुमार मीना, नगर निगम मानेसर आयुक्त रेनू सोगन, एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह, गुरूग्राम के एसडीएम रविंद्र कुमार, पटौदी के एसडीएम दिनेश लुहाच, सोहना के एसडीएम होशियार सिंह, मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी निर्मल कश्यप सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। Post navigation 150 महिला गौ पालकों को दिया गया गौवंश गौरव पुरस्कार जिला में ग्रेप का तीसरा चरण लागू, डीसी ने सभी संबंधित विभागों को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश