तीन नए कानूनों के अनुरूप तैयार हुई हरियाणा पुलिस की सीसीटीएनएस प्रणाली, तकनीकी पहलुओं में किए गए आवश्यक बदलाव

डीजीपी ने अनुसंधान अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर दिया बल

साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली तैयार, अब मुकदमे से संबंधित वीडियोज आदि को हरियाणा पुलिस के सर्वर पर अपलोड करने की होगी सुविधा

चंडीगढ़ 25 मई – हरियाणा पुलिस की सीसीटीएनएस प्रणाली तीन नए कानूनों में हुए बदलाव के हिसाब से पूरी तरह से तैयार हो गई है। हरियाणा में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए कानूनों को ध्यान में रखते हुए सीसीटीएनएस प्रणाली के तकनीकी पहलुओं में आवश्यक बदलाव किए गए हैं ताकि इन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

यह जानकारी आज पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान दी गई। इस बैठक में सीसीटीएनएस प्रणाली को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर ओ पी सिंह ने बताया कि सीसीटीएनएस प्रणाली को नए कानूनों के साथ समन्वित करके एक व्यवस्था तैयार की गई है ताकि भविष्य में नए कानूनों के अनुरूप प्रभावी तरीके से काम किया जा सके। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस द्वारा साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली भी तैयार की गई है जिसके तहत अब अनुसंधान अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मुकदमे से संबंधित वीडियोज, पीड़ित तथा आरोपियों के बयान, सील किए गए सामान की वीडियो, जांच रिपोर्ट तथा सर्च एंड सीजर आदि संबंधी वीडियोज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्वर पर अपलोड की जा सकेंगी। 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले इन तीन नए कानूनों में भी इसका उल्लेख करते हुए इसे अनिवार्य किया गया है।

पीएस (पुलिस स्टेशन) लोकेटर की सुविधा भी होगी उपलब्ध

एससीआरबी की पुलिस अधीक्षक निकिता गहलोत ने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए पीएस लोकेटर की सुविधा भी शुरू की जा रही है।आमजन हरियाणा पुलिस के सीसीटीएनएस अथवा हर समय पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम से दी जाने वाले सुविधाओं व सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपने पुलिस थाने का आसानी से पता लगा सकेंगे।

इससे लोगों को यह जानने में आसानी होगी कि मामला कौन से पुलिस थाने से संबंधित है।

एफआईआर सहित अन्य कार्य के लिए वॉइस टू टेक्स्ट सुविधा

हरियाणा पुलिस द्वारा अब अनुसंधान अधिकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था विकसित की गई है जिसमें अनुसंधान अधिकारी को अब अपने रोजमर्रा के काम जैसे केस डायरी ,एफआईआर तथा बयान दर्ज करने आदि की कॉपी को टाइप नहीं करना पड़ेगा और अब उन्हें वॉइस टू टेक्स्ट की सुविधा होगी। अब अनुसंधान अधिकारी बोलकर भी जरूरी दस्तावेजों को टाइप कर सकेंगे। इससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और उन्हें काम के दौरान बड़े पैमाने पर लाभ होगा।

वाहन चोरी की एफआईआर होगी ऑनलाइन

बैठक में यह भी बताया गया कि नागरिकों को अब वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि अब व्यक्ति वाहन चोरी आदि की शिकायतें हरियाणा पुलिस की वेबसाइट पर जाकर दर्ज करवा सकते हैं। इससे जहां एक और लोगों को व्यर्थ की भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा वहीं दूसरी ओर थानों पर भी इस प्रकार की शिकायतों का दबाव कम होगा।

ई-हस्ताक्षर की होगी सुविधा, कोर्ट में जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चालान

बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा पुलिस ने सीसीटीएनएस प्रणाली को अपग्रेड करते हुए इसमें ई-हस्ताक्षर की सुविधा को भी शामिल किया है। अब अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। इसके साथ ही अब थानों से कोर्ट में चालान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की सुविधा भी शुरू की जा रही है । अब मुकदमों के लिए कोर्ट में जाने वाला चालान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उपलब्ध करवाने की सुविधा होगी।

थानों के आधारभूत ढांचे का अपग्रेडेशन

बैठक में बताया गया कि हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस थानों में आधारभूत ढांचे को भी अपग्रेड करने की कार्य योजना तैयार की गई है। यहां पर कंप्यूटर आदि की संख्या को बढ़ाने के साथ-साथ अन्य आधारभूत ढांचे को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने को लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया।

लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से प्रशिक्षण

श्री कपूर ने कहा कि सीसीटीएनएस प्रणाली में किए गए इन बदलावों को लेकर पुलिस थानों में कार्यरत अनुसंधान अधिकारियों का प्रशिक्षण करवाया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इससे जुड़े अधिकारियों अथवा कर्मचारियों का प्रशिक्षण करवाए ताकि वे इस प्रणाली से ठीक प्रकार से परिचित हो जाए और उन्हे भविष्य में काम के दौरान किसी प्रकार की समस्या ना आए।

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