चुनाव प्रचार में सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के चलने की नहीं है अनुमति : निशांत कुमार यादव

रोड शो में पशुओं व स्कूल वर्दी में बच्चों को शामिल करने पर है पूर्ण प्रतिबंध : रिटर्निंग अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव

हेलीकॉप्टर की परमिशन के लिए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में करना होगा संपर्क : रिटर्निंग अधिकारी

गुरूग्राम, 17 मई। गुड़गांव संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में गुड़गांव संसदीय क्षेत्र से 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के समय रोड शो, चुनाव रैलियों के लिए जनसाधारण को असुविधा न हो इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।

रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि केवल चुनाव प्रचार के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले के चलने की अनुमति नहीं है। सभी बड़े वाहनों के काफिलों में यदि कोई केंद्रीय मंत्री, राज्य का मंत्री या अन्य विशेष व्यक्ति शामिल है तो काफिलों को 10 वाहनों में तोड़ा जाएगा और दूसरे काफिले में कम से कम 100 मीटर का फासला होगा। उन्होंने कहा कि एक बाइक पर एक से डेढ़ फीट के झंडे को साथ लेकर चलने की अनुमति है। रोड शो के समय जनसाधारण की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा और आधी सड़क पर आवाजाही की अनुमति होगी। रोड शो में पशुओं व स्कूल वर्दी में बच्चों को शामिल करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत रोड़ शो के दौरान पटाखे फोड़ने व हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। चुनावी उम्मीदवार प्रचार प्रसार से संबंधी अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं हेलीकॉप्टर अथवा एक ही गाड़ी की पूरे लोकसभा क्षेत्र में अनुमति के लिए उन्हें जिला रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करना होगा।

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