किसी भी मीडिया माध्यम से नहीं कर सकते ओपिनियन पोल व सर्वे परिणाम का प्रकाशन व प्रसारण

चुनाव प्रचार बंद होने से मतदान समाप्ति तक ओपिनियन पोल दिखाने पर रहेगा प्रतिबंध

गुरूग्राम, 14 मई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 18वें लोकसभा आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के 48 घंटे पहले यानि 23 मई को सायं 6 बजे से ओपिनियन पोल के परिणाम के प्रकाशन व प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया माध्यम से ओपिनियन पोल परिणाम को प्रकाशन व प्रसारण नहीं किया जा सकता है।

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार के बंद होने से लेकर मतदान समाप्ति तक लोकसभा चुनाव से संबंधित ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी है। भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत ऐसे आदेश जारी किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के आदेशों के अनुसार सभी संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले अर्थात 23 मई सायं 6 बजे से ओपिनियन पोल व सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी रहेगी।  

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