भारत सारथी/ कौशिक नारनौल। स्वास्थ्य विभाग नारनौल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली प्रशासन के साथ मिलकर भ्रूण लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रमेश चंद्र आर्य ने बताया कि 26 अप्रैल को एक गुप्त सूचना अध्यक्ष जिला समुचित प्राधिकरण नारनौल को मिली कि इस जिले की गर्भवती महिलाओं के भ्रूण लिंग जांच गिरोह नांगलोई एवं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में सक्रिय है। गुप्त सूचना के अवसर पर एक रेडिंग टीम का गठन किया गया। इसमें सदस्य डॉक्टर विजय यादव नोडल ऑफिसर पीएनडीटी डॉक्टर उमेश कुमार चिकित्सा अधिकारी सीएचसी अटेली एवं अशोक कुमार डीलिंग क्लर्क कार्यालय सिविल सर्जन नारनौल बनाए गए। भ्रूण लिंग जांच गिरोह के बिचौलिए ने डिकाए पेशेंट को आज सुबह 9 बजे नांगलोई दिल्ली में बुलाया गया था। उसके उपरांत डॉक्टर विजय यादव नोडल अधिकारी पीएनडीटी ने नॉर्थ ईस्ट डिस्टिक दिल्ली के पीएनडीटी नोडल ऑफिसर से फोन पर संपर्क किया। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पीएनडीटी की टीम भी सक्रिय हो गई। बिजोलिया डिकोय पेशेंट को नांगलोई दिल्ली से एक ऑटो में भजनपुरा क्षेत्र के गांव गढ़ी के गली नंबर 16 के एक मकान में ले गया जहां पर पहले से उपस्थित अपंजीकृत स्थान पर आरोपी कपिल कसाना वासी जावली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ने अपंजीकृत प्रोटेवल वाले मशीन से भूर्ण लिंग जांच करके डिकोय पेशेंट के गर्भ में लड़की होना बताया। उसके बाद नारनौल एवं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की संयुक्त पीएनडीटी टीम ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद इस रेड में आरोपी कपिल कसाना वासी जावली गाजियाबाद यूपी से एक प्रोटेवल अल्ट्रासाऊंड मशीन, प्रोब, जैली को बरामद किया। इस दौरान नजदीक थाने में आरोपी कपिल कसान, राजेंद्री, राम भतेरी उर्फ लालो वाशी भजनपुरा दिल्ली व सत्येंद्र वासी नांगलोई दिल्ली के खिलाफ उस क्षेत्र के एसडीएम सारत कुमार सालीमपुर द्वारा थाना भजनपुरा दिल्ली में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट व आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। किसी भी सूरत में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की उल्लंगना नहीं होने दी जाएगी : उपायुक्त मोनिका गुप्ता। नारनौल स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम की ओर से आज मारे गए छापे के संबंध में उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि जिला में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की उल्लंगना किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। लिंग जांच करना कानूनन अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से भी आह्वान किया कि वे लिंग जांच से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। Post navigation सत्ता का संग्राम 2024 ….. हरियाणा में भाजपा के जातिगत समीकरण पर कांग्रेस का सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला, चुनाव आयोग का डाटा : लेट लतीफी या कुछ और ?