एसडीएम ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश

गुरूग्राम, 01 अप्रैल। एसडीएम गुरूग्राम रविंद्र कुमार ने सोमवार को अपने कार्यालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, उसकी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम रविंद्र कुमार ने एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत वर्ष 2023-24 में जो केस दर्ज किये गये थे, उनके तहत सम्बन्धित लाभार्थियों को योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, उसकी जानकारी हासिल की। उन्होंने पीड़ित परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता से संबंधित पीडि़त परिवार को भावनात्मक रूप में भी काफी सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट 1989 के तहत एफआईआर दर्ज होते ही पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा राशि देना सुनिश्चित किया जाए ताकि पीड़ितों को समय पर इसका लाभ मिल सके। इस एक्ट के तहत जो संबंधित व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाता है तो समाज कल्याण विभाग उस व्यक्ति से बैंक अकाउंट नंबर व अन्य दस्तावेज लेकर आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध करें। इस मामले में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए।

बैठक में तहसील कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ने एसडीएम को अवगत करवाते हुए बताया कि वर्ष 2023-24 में एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत उपमंडल स्तर पर 09 शिकायतें प्राप्त हुई थी। सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन है। जितेंद्र कुमार ने बताया कि उपरोक्त सभी नौ केस में पीड़ित पक्ष को 4 लाख 20 हजार की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है व 8 लाख 50 हजार की राशि अभी दी जानी है। बैठक के दौरान एसडीएम ने गैर सरकारी सदस्यों से भी इस विषय के तहत जानकारी हासिल की।

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