चंडीगढ़, 9 मार्च – हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने  न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण श्री अरुण पल्ली  के मार्गदर्शन में इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 

 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरियाणा के 22 जिलों और 34 उपमंडलों में किया गया। इसमें  “सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली, आदि” से संबंधित कई मामले उठाए गए। इसमें एडीआर केंद्रों में कार्यरत स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) के मामले भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य वादकारियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए बेहतर मंच प्रदान करना है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 150392 मामले आये और 122897 मामलों का निपटारा प्री-लिटिगेटिव स्टेज पर करते हुए कुल 125927376 रुपए का निपटान किया गया।  इसके अलावा, 211883 लंबित मामलों की सुनवाई की गई और 156265 मामलों का निर्णय लिया गया। इनमे  कुल 1313072026 रुपए का भुगतान किया गया।

लोक अदालत में प्री-लिटिगेटिव और पेंडिंग दोनों तरह के कुल 279162 मामलों का दोनों पार्टियों के बीच निपटारा किया गया और 1,43,89,99,402 रुपए की राशि का निपटान हुआ।

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