चण्डीगढ़, 7 मार्च- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कभी भी लोकसभा 2024 के आम चुनावों की घोषणा की जा सकती हैं। इसके मद्देनजर हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। र्प्याप्त मात्रा में ईवीएम में उपलब्ध हैं, बैलेट पेपर की प्रिंटिंग इत्यादि का कार्य का आदेश सम्बन्धित विभाग को जारी किए जा चुके हैं।       

श्री अग्रवाल आज विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा चुनाव प्रबन्धों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी वोटर न छूटे और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इसके लिए सबसे पहले मतदाता सूची में अपने नाम का पता लगाना है, यदि मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं है तो उसे फार्म-6 ऑनलाइन या मैन्युअली भरकर सम्बन्धित वीएलओ को जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता सूची में गलत नाम है या मृत्यु, शिफ्ट या ट्रांस्फर के कारण नाम हटवाना या जोड़ना है तो उसे फार्म-7 व फार्म-8 भरकर देना होगा।       

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अधिक से अधिक मतदान हो, इसलिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया है, जिसके अन्तर्गत दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए पोलिंग स्टेशन में विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के मतदाताओं से विकल्प लिया जाएगा कि वे वोटिंग स्टेशन पर जाकर मतदान करना चाहते हैं या घर से पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से। जिला चुनाव कार्यालय के कर्मचारी उनसे विकल्प लेंगे और उनकी इच्छा के अनुरूप व्यवस्था करेंगे। इसके लिए ऐसे मतदाताओं को फार्म-12 में अपनी सहमति देनी होगी और दिव्यांग मतदाताओं को 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र देना होगा।        

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आदेशानुसार सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मतदान पूर्व गतिविधियां पूरी करने में लगा हुआ है। आज चुनाव आयोग ने वर्चुअली माध्यम से सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए पोलिंग स्टेशनों में की गई व्यवस्थाओं बारे जानकारी ली गई है।

सी-विजिल चुनाव आयोग की तीसरी आंख

लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इस के लिए चुनाव आयोग द्वारा सी-विजिल बनाया गया है जोकि चुनाव आयोग की तीसरी आंख का काम करता है। इस ऐप पर किसी तरह की धांधली की रिपोर्ट अपडेट की जा सकती है तथा रिपोर्ट करने वाले का नाम व पहचान उजागर नहीं होती। इस ऐप का इस्तेमाल बेहद आसान है। युजर को इस ऐप के साथ सौ मिनट के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दिए जाने का वादा किया जाता है। इसे मोबाईल फोन के माध्यम से कोई भी आम जनता फोटो/ ऑडियों/विडियों लेकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। यह ऐप कोई भी अपने प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकता है।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपलब्ध होगी सक्षम ऐप       

दिव्यांग मतदाता भी अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल कर सके इसके लिए चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप उपलब्ध करवाया है। इस ऐप के जरिए दिव्यांग मतदाता मतदान के लिए व्हीलचेयर, फी ट्रांसपोर्ट, पिक एवं ड्रोप की सुविधा इत्यादि की मांग कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से दिव्यांग मतदाता के रूप में फार्म नम्बर 6 भरकर पंजीकरण, दिव्यांगजन के रूप में फार्म नम्बर 8 भरकर चिन्हित करने का अनुरोध, अपने उम्मीदवार को जानना, अपने मतदान केन्द्र को जानना जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।       

बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती हेमा शर्मा व श्री राजकुमार के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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